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आयकर विभाग का अवेयरनेस सेमिनार, ट्रांसपोर्टर के पास 10 से कम गाड़ियां तो नहीं कटेगा टीडीएस - INCOME TAX SEMINAR KORBA

कोरबा में आयकर विभाग ने सेमिनार का आयोजन किया जिसमें काफी संख्या में ट्रांसपोटर्स शामिल हुए.

Income Tax Awareness Seminar korba
इनकम टैक्स अवेयरनेस सेमिनार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 3 hours ago

Updated : 2 hours ago

कोरबा: टीडीएस की कटौती से संंबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए आयकर विभाग की टीडीएस शाखा की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें ट्रांसपोर्टर्स शामिल हुए. ट्रांसपोर्टर्स को आयकर विभाग के अधिकारियों ने टीडीएस के प्रावधानों के बारे में बताया और उनके सवालों का जवाब दिया. इस दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने टीडीएस को लेकर कई सवाल भी आयकर विभाग के अधिकारियों से पूछे. अधिकारियों ने भी सहजता से इन सवालों का जवाब दिए.

इन नियमों की दी गई जानकारी: कार्यशाला में आयकर विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसपोर्टर्स को बताया कि जिनके पास 10 से कम गाड़ियां हैं. उनका टीडीएस नहीं काटा जा सकता. ट्रांसपोटरों ने आयकर विभाग के अधिकारियों को बताया कि कई कंपनियां है, जो उनसे टीडीएस तो काट रहीं है. लेकिन इसे समय पर जमा नहीं कर रही हैं. तब आयकर विभाग के कर्मचारियों ने इन कंपनियों के विरूद्ध आयकर के टीडीएस शाखा में शिकायत करने को कहा ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. इस कार्यशाला में आयकर विभाग के टीडीएस शाखा रायपुर के अपर आयुक्त अनुभा गोयल के अलावा सहायक आयकर आयुक्त बिलासपुर लेजू जेकब और आयकर अधिकारी अंजनी कुमार उपस्थित थे.

कोरबा में आयकर विभाग का सेमिनार (ETV Bharat Chhattisgarh)

टीडीस की तरफ से कार्यक्रम था. हमें बताया गया कि जिनके पास 10 से कम गाड़ियां है, उनका टीडीएस नहीं कटेगा. लोगों की शिकायत है कि हर गाड़ी का टीडीएस कट रहा है लेकिन इसे जमा नहीं किया जा रहा है. इनकम टेक्स ने बताया कि गाड़ी वाले का टीडीएस यदि गाड़ी वाले को दिया जाएगा तो इससे उसका इनकम बढ़ेगा. इनकम बढ़ने से प्रॉफिट के आधार पर बैंक में फाइनेंस में आसानी होगी. :अरुण कुमार शर्मा, संरक्षक, ट्रक मालिक संघ

टीडीएस की कटौती लेकर नहीं मिल रहा लाभ : कार्यक्रम के दौरान कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि कई कंपनियांं उनसे टीडीएस की कटौती कर रही हैं. लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है. टीडीएस चेक करने पर कटौती भी नहीं दिखाता है. तब आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसी कंपनियों के संबंध में ट्रांसपोटरों को आयकर विभाग के टीडीएस शाखा में एक शिकायत करनी होगी. इसके बाद विभाग संबंधित संस्थान या बैंक को नोटिस देकर कटौती के बारे में जानकारी मांगेगा.

Income Tax Awareness Seminar korba
इनकम टैक्स अवेयरनेस सेमिनार (ETV Bharat Chhattisgarh)

अगर कटौती पाई जाती है तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कार्यशाला के दौरान ट्रांसपोटरों को बताया गया कि उनका टीडीएस कटता है, तो इससे उनके फर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है और बैंक से लोन लेने में आसानी होती है. ट्रांसपोटरों को टीडीएस कटौती के फायदे से अवगत कराया गया। कार्यशाला में कोरबा के 30 से 40 ट्रांसपोटर शामिल हुए. इसमें संघ के संरक्षक अरूण शर्मा भी शामिल हुए. चेंबर भवन में आयोजित इस कार्यशाला में कई ट्रांसपोटरों ने अपने सवाल किए.

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कोरबा: टीडीएस की कटौती से संंबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए आयकर विभाग की टीडीएस शाखा की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें ट्रांसपोर्टर्स शामिल हुए. ट्रांसपोर्टर्स को आयकर विभाग के अधिकारियों ने टीडीएस के प्रावधानों के बारे में बताया और उनके सवालों का जवाब दिया. इस दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने टीडीएस को लेकर कई सवाल भी आयकर विभाग के अधिकारियों से पूछे. अधिकारियों ने भी सहजता से इन सवालों का जवाब दिए.

इन नियमों की दी गई जानकारी: कार्यशाला में आयकर विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसपोर्टर्स को बताया कि जिनके पास 10 से कम गाड़ियां हैं. उनका टीडीएस नहीं काटा जा सकता. ट्रांसपोटरों ने आयकर विभाग के अधिकारियों को बताया कि कई कंपनियां है, जो उनसे टीडीएस तो काट रहीं है. लेकिन इसे समय पर जमा नहीं कर रही हैं. तब आयकर विभाग के कर्मचारियों ने इन कंपनियों के विरूद्ध आयकर के टीडीएस शाखा में शिकायत करने को कहा ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. इस कार्यशाला में आयकर विभाग के टीडीएस शाखा रायपुर के अपर आयुक्त अनुभा गोयल के अलावा सहायक आयकर आयुक्त बिलासपुर लेजू जेकब और आयकर अधिकारी अंजनी कुमार उपस्थित थे.

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टीडीस की तरफ से कार्यक्रम था. हमें बताया गया कि जिनके पास 10 से कम गाड़ियां है, उनका टीडीएस नहीं कटेगा. लोगों की शिकायत है कि हर गाड़ी का टीडीएस कट रहा है लेकिन इसे जमा नहीं किया जा रहा है. इनकम टेक्स ने बताया कि गाड़ी वाले का टीडीएस यदि गाड़ी वाले को दिया जाएगा तो इससे उसका इनकम बढ़ेगा. इनकम बढ़ने से प्रॉफिट के आधार पर बैंक में फाइनेंस में आसानी होगी. :अरुण कुमार शर्मा, संरक्षक, ट्रक मालिक संघ

टीडीएस की कटौती लेकर नहीं मिल रहा लाभ : कार्यक्रम के दौरान कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि कई कंपनियांं उनसे टीडीएस की कटौती कर रही हैं. लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है. टीडीएस चेक करने पर कटौती भी नहीं दिखाता है. तब आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसी कंपनियों के संबंध में ट्रांसपोटरों को आयकर विभाग के टीडीएस शाखा में एक शिकायत करनी होगी. इसके बाद विभाग संबंधित संस्थान या बैंक को नोटिस देकर कटौती के बारे में जानकारी मांगेगा.

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अगर कटौती पाई जाती है तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कार्यशाला के दौरान ट्रांसपोटरों को बताया गया कि उनका टीडीएस कटता है, तो इससे उनके फर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है और बैंक से लोन लेने में आसानी होती है. ट्रांसपोटरों को टीडीएस कटौती के फायदे से अवगत कराया गया। कार्यशाला में कोरबा के 30 से 40 ट्रांसपोटर शामिल हुए. इसमें संघ के संरक्षक अरूण शर्मा भी शामिल हुए. चेंबर भवन में आयोजित इस कार्यशाला में कई ट्रांसपोटरों ने अपने सवाल किए.

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