कोटा: रामगंज मंडी विधायक और प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को शनिवार को बड़ी राहत मिली है. उन्हें रामगंज मंडी के न्यायालय ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के पुराने मामले में रिहा कर दिया है. फैसला उनके हक में आया है, जिसके बाद मदन दिलावर ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं.
पूरे मामले पर जानकारी देते हुए मदन दिलावर के वकील विशाल जैन ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 में मदन दिलावर की नामांकन रैली नवंबर महीने में हुई थी. इस नामांकन रैली के दौरान डीजे पर एक गाना बजा था, जिसको लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने आपत्ति जाता दी थी और इस मामले में मदन दिलावर और डीजे मालिक ओमप्रकाश धाकड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
इस मामले की जांच सीबीसीआईडी ने की थी. बाद में पुलिस ने रामगंज मंडी एसीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया था. एडवोकेट विशाल जैन का कहना है कि इस ट्रायल में 56 गवाहों के बयान हुए, साथ ही 6 साल पुराने मामले में एसीजेएम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंत्री मदन दिलावर की उपस्थिति में शनिवार को न्यायाधीश सुमन मीणा ने यह फैसला सुनाया गया है. इस फैसले में आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दिलावर और ओमप्रकाश धाकड़ दोनों को रिहा कर दिया है.
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इसके इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिलावर ने न्यायालय परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है. मैंने कोई अपराध नहीं किया था. पूरी डिटेल तो फैसले की कॉपी आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन न्यायालय ने मुझे बरी कर दिया है. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने दिलावर को बरी होने पर बधाई दी है.