ETV Bharat / state

जेएसएससी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016: आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट में हुए सशरीर हाजिर, दोनों पक्षों से मांगा गया जवाब - High School Teacher Recruitment

JSSC Teacher Recruitment 2016. जेएसएससी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 मामले में हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद आयोग के अध्यक्ष सशरीर अदालत में हाजिर हुए. जारी राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट पर दोनों पक्षों से अदालत की ओर से जवाब मांगा गया है. 26 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

JSSC Teacher Recruitment 2016
जेएसएससी ऑफिस (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 6, 2024, 3:07 PM IST

रांची: राज्य सरकार के लिए 2016 की टीजीटी परीक्षा गले की हड्डी बन गई है. विवादों के बीच करीब आठ वर्षों से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है. इन सबके बीच इस परीक्षा से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है. झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार आज 6 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष सशरीर हाजिर हुए.

इस दौरान जेएसएससी की ओर से इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट जारी होने की जानकारी अदालत को दी गई. इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लेने की बात आयोग द्वारा कही गई. अधिवक्ता ललित कुमार ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर निर्धारित की गई है.

इससे पहले जेएसएससी द्वारा जारी राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट पर प्रार्थी की ओर से यदि कोई आपत्ति है तो 18 सितंबर तक शपथपत्र के जरिए दाखिल करने का आदेश न्यायालय ने दिया है. साथ ही जेएसएससी को 24 सितंबर तक प्रति उत्तर दाखिल करने का समय दिया गया है.

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में कल सुनवाई करते हुए कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए जेएसएससी अध्यक्ष को शुक्रवार 11:30 बजे तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. कोर्ट के कड़ा रुख को देखते हुए आयोग के द्वारा गुरुवार शाम आनन फानन में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी किया गया.

जेएसएससी टीजीटी परीक्षा का क्या है विवाद

राज्य में 17786 हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 में जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था. यह नियुक्ति परीक्षा शुरू से ही अहर्ता मानक को लेकर विवादों में रहा. विज्ञापन में जिला स्तर पर भर्ती प्रावधान को झारखंड हाईकोर्ट ने सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के केस में ऐतिहासिक फैसला देते हुए रद्द कर दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के ट्रिपल बेंच के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई.

सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम कट ऑफ के आधार पर राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करने का आदेश दिया. जेएसएससी ने इसके आधार पर नियुक्ति शुरू की मगर मीना कुमारी एवं अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना वाद दर्ज करते हुए आयोग पर मेरिट लिस्ट नहीं जारी करने का आरोप लगाया. मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है और आयोग का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशानुसार रिक्ति के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

ये भी पढ़ें- JSSC PGT EXAM 2023: रिजल्ट का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों के लिए सब्र की सीमा जल्द होगी खत्म, जानिए कब जारी हो रहा है रिजल्ट

रांची: राज्य सरकार के लिए 2016 की टीजीटी परीक्षा गले की हड्डी बन गई है. विवादों के बीच करीब आठ वर्षों से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है. इन सबके बीच इस परीक्षा से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है. झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार आज 6 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष सशरीर हाजिर हुए.

इस दौरान जेएसएससी की ओर से इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट जारी होने की जानकारी अदालत को दी गई. इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लेने की बात आयोग द्वारा कही गई. अधिवक्ता ललित कुमार ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर निर्धारित की गई है.

इससे पहले जेएसएससी द्वारा जारी राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट पर प्रार्थी की ओर से यदि कोई आपत्ति है तो 18 सितंबर तक शपथपत्र के जरिए दाखिल करने का आदेश न्यायालय ने दिया है. साथ ही जेएसएससी को 24 सितंबर तक प्रति उत्तर दाखिल करने का समय दिया गया है.

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में कल सुनवाई करते हुए कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए जेएसएससी अध्यक्ष को शुक्रवार 11:30 बजे तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. कोर्ट के कड़ा रुख को देखते हुए आयोग के द्वारा गुरुवार शाम आनन फानन में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी किया गया.

जेएसएससी टीजीटी परीक्षा का क्या है विवाद

राज्य में 17786 हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 में जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था. यह नियुक्ति परीक्षा शुरू से ही अहर्ता मानक को लेकर विवादों में रहा. विज्ञापन में जिला स्तर पर भर्ती प्रावधान को झारखंड हाईकोर्ट ने सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के केस में ऐतिहासिक फैसला देते हुए रद्द कर दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के ट्रिपल बेंच के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई.

सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम कट ऑफ के आधार पर राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करने का आदेश दिया. जेएसएससी ने इसके आधार पर नियुक्ति शुरू की मगर मीना कुमारी एवं अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना वाद दर्ज करते हुए आयोग पर मेरिट लिस्ट नहीं जारी करने का आरोप लगाया. मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है और आयोग का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशानुसार रिक्ति के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

ये भी पढ़ें- JSSC PGT EXAM 2023: रिजल्ट का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों के लिए सब्र की सीमा जल्द होगी खत्म, जानिए कब जारी हो रहा है रिजल्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.