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पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने की मांग, यूपी सरकार ने HC में दाखिल की अपील - Former SP MLA Irfan Solanki - FORMER SP MLA IRFAN SOLANKI

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने बुधवार को पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने की मांग वाली अपील दाखिल की. साथ ही अपील में षड्यंत्र के आरोप में बरी करने के आदेश को भी चुनौती दी गयी.

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पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 18, 2024, 9:38 PM IST

प्रयागराज: कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को मकान पर कब्जे की कोशिश में आगजनी के मामले में मिली की सजा सजा बढ़ाने की मांग में राज्य सरकार ने अपील की है. अपील में सपा विधायक सहित अन्य आरोपियों को षड्यंत्र के आरोप में बरी करने के आदेश को चुनौती भी दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और इरफान सोलंकी की अपीलों पर एकसाथ सुनवाई के लिए साथ सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दिया है.

कानपुर की विशेष अदालत ने जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में फातिमा नामक महिला का घर जलाने के मामले में दोषी करार देते हुए गत 7 जून 2024 को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को सात साल कैद व‌ जुर्माने की सजा सुनाई थी. वह महाराजगंज जेल में बंद है. स्पेशल कोर्ट ने इसी मामले में षड्यंत्र के आरोप में इरफान सोलंकी को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने अपील में 7 साल कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की है.

राज्य सरकार ने षड्यंत्र के मामले में सोलंकी को बरी करने के आदेश के खिलाफ भी अपील दाखिल की है. तीनों अपीलों की एक साथ सुनवाई होगी. हालांकि इससे पहले सोलंकी की अपील पर राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया और पूर्व विधायक की अपील खारिज करने की मांग की. सोलंकी की अपील में विशेष अदालत कानपुर नगर द्वारा दी गई सात साल कैद व जुर्माने की सजा को रद्द किए जाने की मांग की गई है. इसके अलावा अंतिम निर्णय तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा किए जाने की भी मांग की गई है.

ये भी पढ़ें- यूपी का एक गांव, जहां पितृ पक्ष में ब्राह्मणों की एंट्री बैन; कोई भी नहीं करता श्राद्ध, वजह कर देगी हैरान - Pitra Paksh 2024

प्रयागराज: कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को मकान पर कब्जे की कोशिश में आगजनी के मामले में मिली की सजा सजा बढ़ाने की मांग में राज्य सरकार ने अपील की है. अपील में सपा विधायक सहित अन्य आरोपियों को षड्यंत्र के आरोप में बरी करने के आदेश को चुनौती भी दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और इरफान सोलंकी की अपीलों पर एकसाथ सुनवाई के लिए साथ सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दिया है.

कानपुर की विशेष अदालत ने जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में फातिमा नामक महिला का घर जलाने के मामले में दोषी करार देते हुए गत 7 जून 2024 को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को सात साल कैद व‌ जुर्माने की सजा सुनाई थी. वह महाराजगंज जेल में बंद है. स्पेशल कोर्ट ने इसी मामले में षड्यंत्र के आरोप में इरफान सोलंकी को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने अपील में 7 साल कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की है.

राज्य सरकार ने षड्यंत्र के मामले में सोलंकी को बरी करने के आदेश के खिलाफ भी अपील दाखिल की है. तीनों अपीलों की एक साथ सुनवाई होगी. हालांकि इससे पहले सोलंकी की अपील पर राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया और पूर्व विधायक की अपील खारिज करने की मांग की. सोलंकी की अपील में विशेष अदालत कानपुर नगर द्वारा दी गई सात साल कैद व जुर्माने की सजा को रद्द किए जाने की मांग की गई है. इसके अलावा अंतिम निर्णय तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा किए जाने की भी मांग की गई है.

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