शिवपुरी. जिले की पिछोर (pichor) विधानसभा के खनियाधाना में पिछले कई सालों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण (encroachment) कर कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया गया था. संबंधित को प्रशासन द्वारा पूर्व में कई नोटिस भी जारी किए गए लेकिन संबंधित द्वारा न तो अतिक्रमण हटाया गया और न ही अर्थदंड भरा. वहीं सरकारी जमीन पर बने इस अवैध निर्माण से नाले की निकासी में बाधा आ रही थी, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया.
अवैध निर्माण कर बनाया था कांग्रेस कार्यालय
जब बस स्टैंड और मुस्लिम बस्ती के पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण शुरू किया गया तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गईं यह दुकानें नाले की निकासी में बाधक बन रही थीं. इसी के चलते बुधवार को प्रशासनिक अमले ने पुलिस के सहयोग से इन्हें जमींदोज कर दिया. जमींदोज की गई दुकानों में से एक में कांग्रेस कार्यालय का संचालन किया जा रहा था, जबकि दूसरी दुकान किराए पर दी गई थी.
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नोटिस का नहीं दे रहे थे जवाब
जानकारी के अनुसार अकील पुत्र अब्दुल कलाम व जलील पुत्र अब्दुल सलाम निवासीगण खनियांधाना ने बस स्टैंड के पास शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 875 रकबा 5.2470 हेक्टेयर में से 0.020 रकवा पर अतिक्रमण कर वहां दो दुकानों का निर्माण कर लिया था. इस मामले में संबंधित के खिलाफ तहसील न्यायालय में प्रकरण शीर्ष अ-68 पंजीबद्ध कर मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत नोटिस जारी किया गया था. इस मामले में तहसील न्यायालय द्वारा अकील और जलील को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए उन पर 17 जुलाई 2023 को 60 हजार रु का जुर्माना भी अधिरोपित किया था, परन्तु दोनों ने न तो अतिक्रमकण हटाया न ही अर्थदंड की राशि जमा की, जिसके बाद अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई.