ETV Bharat / state

नर्सरी में दाखिले के लिए पूरे नहीं हैं बच्चे के दस्तावेज तो न हों परेशान, मिलेगा 30 दिन का समय - नर्सरी में दाखिला

Nursery admission: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से पहली कक्षा में दाखिले के लिए अगर बच्चे के पूरे दस्तावेज नहीं हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसके लिए स्कूल की तरफ से 30 दिन का समय दिया जाएगा.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 27, 2024, 3:23 PM IST

नई दिल्लीः नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजधानी के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरी दस्तावेजों में कमी लाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर के तहत नर्सरी से पहली कक्षा में दाखिले के लिए दस्तावेजों में कमी होने पर स्कूल मना नहीं कर सकेंगे.

किसी भी दिव्यांग बच्चे, निराश्रित, शरणार्थी, बेघर, अनाथ या देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे को दस्तावेज नहीं होने पर विद्यालय को आवश्यक रूप से दाखिला देना होगा. निदेशालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन दस्तावेजों को बनवाने में स्कूल मैनेजमेंट कमिटी और सीआरसी मदद भी करेगी. निदेशालय की स्कूल शाखा ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें: नर्सरी दाखिला: निजी स्कूलों ने जारी की दाखिले की दूसरी सूची, इन दस्तावेजों से होगा दाखिला

बच्चे के अभिभावक और माता-पिता द्वार सादे पेपर पर शपथ पत्र लिखकर देने से 30 दिन के लिए स्कूल अस्थाई दाखिला देंगे. फिर 30 दिन के अंदर अभिभावकों को बच्चे के ये दस्तावेज जमा कराने होंगे. इस तरह दाखिला लेने वाले बच्चों की जानकारी स्कूल प्रमुख क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सीआरसी) को देंगे.

उम्र में भी छूट दे सकेंगे स्कूल
स्कूल दाखिले के लिए कम से कम और अधिकतम उम्र में 30 दिन की छूट दे सकेंगे. उम्र छूट का लाभ लेने के लिए स्कूल प्रमुख को पत्र लिखना होगा. नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र में छूट का प्रावधान किया गया है. बता दें कि नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 31 मार्च 2024 को तीन वर्ष होना जरूरी है.

घर से दूरी का इस तरह मिलेगा लाभ
निदेशालय के निर्देशानुसार दाखिले के लिए सर्वोदय विद्यालय के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे और विद्यालय के तीन किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जहां उनके घर के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में कोई सर्वोदय विद्यालय नहीं है, उन्हें दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी. जबकि तीन किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर यातायात के संबंध में स्कूल प्रमुख अभिभावकों से शपथ पत्र लेंगे.

बता दें कि सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक मार्च से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रही है. इसके लिए अभिभावक 15 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: नर्सरी दाखिला: 1731 निजी स्कूलों की डेढ़ लाख से अधिक सीटों पर आठ मार्च तक पूरी होगी दाखिला प्रक्रिया

नई दिल्लीः नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजधानी के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरी दस्तावेजों में कमी लाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर के तहत नर्सरी से पहली कक्षा में दाखिले के लिए दस्तावेजों में कमी होने पर स्कूल मना नहीं कर सकेंगे.

किसी भी दिव्यांग बच्चे, निराश्रित, शरणार्थी, बेघर, अनाथ या देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे को दस्तावेज नहीं होने पर विद्यालय को आवश्यक रूप से दाखिला देना होगा. निदेशालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन दस्तावेजों को बनवाने में स्कूल मैनेजमेंट कमिटी और सीआरसी मदद भी करेगी. निदेशालय की स्कूल शाखा ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें: नर्सरी दाखिला: निजी स्कूलों ने जारी की दाखिले की दूसरी सूची, इन दस्तावेजों से होगा दाखिला

बच्चे के अभिभावक और माता-पिता द्वार सादे पेपर पर शपथ पत्र लिखकर देने से 30 दिन के लिए स्कूल अस्थाई दाखिला देंगे. फिर 30 दिन के अंदर अभिभावकों को बच्चे के ये दस्तावेज जमा कराने होंगे. इस तरह दाखिला लेने वाले बच्चों की जानकारी स्कूल प्रमुख क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सीआरसी) को देंगे.

उम्र में भी छूट दे सकेंगे स्कूल
स्कूल दाखिले के लिए कम से कम और अधिकतम उम्र में 30 दिन की छूट दे सकेंगे. उम्र छूट का लाभ लेने के लिए स्कूल प्रमुख को पत्र लिखना होगा. नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र में छूट का प्रावधान किया गया है. बता दें कि नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 31 मार्च 2024 को तीन वर्ष होना जरूरी है.

घर से दूरी का इस तरह मिलेगा लाभ
निदेशालय के निर्देशानुसार दाखिले के लिए सर्वोदय विद्यालय के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे और विद्यालय के तीन किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जहां उनके घर के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में कोई सर्वोदय विद्यालय नहीं है, उन्हें दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी. जबकि तीन किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर यातायात के संबंध में स्कूल प्रमुख अभिभावकों से शपथ पत्र लेंगे.

बता दें कि सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक मार्च से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रही है. इसके लिए अभिभावक 15 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: नर्सरी दाखिला: 1731 निजी स्कूलों की डेढ़ लाख से अधिक सीटों पर आठ मार्च तक पूरी होगी दाखिला प्रक्रिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.