नई दिल्लीः नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजधानी के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरी दस्तावेजों में कमी लाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर के तहत नर्सरी से पहली कक्षा में दाखिले के लिए दस्तावेजों में कमी होने पर स्कूल मना नहीं कर सकेंगे.
किसी भी दिव्यांग बच्चे, निराश्रित, शरणार्थी, बेघर, अनाथ या देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे को दस्तावेज नहीं होने पर विद्यालय को आवश्यक रूप से दाखिला देना होगा. निदेशालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन दस्तावेजों को बनवाने में स्कूल मैनेजमेंट कमिटी और सीआरसी मदद भी करेगी. निदेशालय की स्कूल शाखा ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए हैं.
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बच्चे के अभिभावक और माता-पिता द्वार सादे पेपर पर शपथ पत्र लिखकर देने से 30 दिन के लिए स्कूल अस्थाई दाखिला देंगे. फिर 30 दिन के अंदर अभिभावकों को बच्चे के ये दस्तावेज जमा कराने होंगे. इस तरह दाखिला लेने वाले बच्चों की जानकारी स्कूल प्रमुख क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सीआरसी) को देंगे.
उम्र में भी छूट दे सकेंगे स्कूल
स्कूल दाखिले के लिए कम से कम और अधिकतम उम्र में 30 दिन की छूट दे सकेंगे. उम्र छूट का लाभ लेने के लिए स्कूल प्रमुख को पत्र लिखना होगा. नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र में छूट का प्रावधान किया गया है. बता दें कि नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 31 मार्च 2024 को तीन वर्ष होना जरूरी है.
घर से दूरी का इस तरह मिलेगा लाभ
निदेशालय के निर्देशानुसार दाखिले के लिए सर्वोदय विद्यालय के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे और विद्यालय के तीन किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जहां उनके घर के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में कोई सर्वोदय विद्यालय नहीं है, उन्हें दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी. जबकि तीन किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर यातायात के संबंध में स्कूल प्रमुख अभिभावकों से शपथ पत्र लेंगे.
बता दें कि सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक मार्च से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रही है. इसके लिए अभिभावक 15 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे.
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