पटना: लोकसभा आम निर्वाचन 2024 का समय चल रहा है. 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है. वोट डालने के लिए जाते समय वोटर के पास उनका वोटर आईडी होना बेहद जरूरी होता है, लेकिन अगर वोटर आईडी गुम हो गया है और वोट डालने की चिंता सता रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बिना आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं.
वोटर आईडी कार्ड खोने पर भी करें मतदान: वोटर आईडी हर भारतीय नागरिक को वोट डालने का अधिकार देता है. 18 वर्ष से ऊपर होने पर हर भारतीय का वोटर आईडी बनता है. सामान्य तौर पर वोटर आईडी को भारतीय नागरिक होने का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी उपयोग किया जाता है, लेकिन जिनका वोटर आईडी गुम हो गया है, वह कई ऐसे पहचान पत्र हैं जिसके माध्यम से अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं.
इन दस्तावेज का कर सकते हैं प्रयोग: वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पैनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, मनरेगा जॉब कार्ड और बीमा स्मार्ट कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट हैं. जिसे आप वोटर आई कार्ड की अनुपस्थिति में इस्तेमाल करते हुए मतदान कर सकते हैं. मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी, इन डॉक्यूमेंट को मतदाता सूची से मिलान कराकर सुनिश्चित करते हैं कि इस व्यक्ति का यह पहचान पत्र है अथवा नहीं. इसके बाद मतदान करने का अवसर मिल जाता है.
डुप्लीकेट वोटर आईडी का विकल्प: हालांकि वोटर आईडी गुम होने की स्थिति में तुरंत डुप्लीकेट वोटर आईडी भी प्राप्त कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड की साइट पर जाकर आप अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं किसी मतदाता को मतदान से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है या वोटर आईडी कार्ड से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, तो वह चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं.
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