नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले टू-व्हीलर से लेकर फोर-व्हीलर तक में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही है. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से ऐसे वाहनों के खिलाफ आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सड़कों दौड़ा रहे हैं.
राजधानी की सड़कों पर दौड़ने वाले ऐसे वाहनों की संख्या करीब 15 लाख बताई जा रही है. जिन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगाया जाना बाकी है. इस तरह के वाहनों के परिचालन करने दौरान पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलने वाले वाहनों के खिलाफ फिर से कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी. हालांकि, दिल्ली में नए वाहनों में अब यह रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लग कर आते हैं, लेकिन 2018 से पहले खरीदे गए वाहनों में यह व्यवस्था नहीं थी. इसके चलते इस तरह के व्हीकल की संख्या 35 लाख के करीब बताई गई है जिन पर यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ-साथ कलर कोडेड स्टीकर भी लगाए जाने है.
15 लाख से ज्यादा वाहनों पर नहीं एचएसआरपी-कलर कोडेड स्टीकर
इन 35 लाख में से अभी तक सिर्फ तकरीबन 20 लाख वाहनों को ही सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकरों से लैस किया गया है. साल 2019 में पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है. बावजूद इसके यह प्रोसीजर रफ्तार नहीं पकड़ पाया. इसको लेकर कई बार डेडलाइन में भी बदलाव किए जाते रहे हैं. परिवहन विभाग इस मामले में एक बार फिर से सख्त रुख अख्तियार करने की तैयारी में है. विभाग इन नियमों/आदेशों का अनुपालन करने में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. दरअसल, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगवाना हर कैटेगरी के वाहनों के लिए जरूरी बनाया गया है.
पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट को यहां कर सकते हैं अप्लाई
बात अगर पुराने वाहनों पर एचएसआरपी बदलवाने की करें तो उसके लिए वाहन चालक/मालिक bookmyhsrp.com पोर्टल पर पर ऑनलाइन तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद एप्लीकेंट को टोकन नंबर मिलेगा जिसमें टाइमिंग से लेकर डेट तक सब कुछ मेंशन होने की जानकारी दी जाती है. वहीं, एप्लीकेंट को इस संबंध फीस आदि के भुगतान करने की व्यवस्था भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होती है. इसके अलावा कलर कोड स्टीकर के लिए भी आवेदक पोर्टल से ही अप्लाई किया जा सकता है.