नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की मौजूदा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बीती रात अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव बिभव कुमार के खिलाफ चार धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. इन धाराओं में 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (अपमान करने के इरादे से शब्द संकेत या कृत्य) और 323 (हमला) आईपीसी धाराएं शामिल हैं.
7 साल तक की हो सकती है सजा: कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता राजीव प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि आईपीसी की चारों धाराओं में अलग-अलग सजा का प्रावधान है. अगर बिभव कुमार पर इन धाराओं में मामला साबित हो जाता है तो उन्हें कई साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है. चूंकि मामला चार धाराओं में दर्ज हुआ है तो इसमें ट्रायल में भी समय लगेगा. उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला तब दर्ज होता है जब व्यक्ति गंभीर प्रकार की आपराधिक धमकी देता है, जिसमें वह पीड़ित को मौत या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो उसे सात साल की साधारण या कठोर कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
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धारा 354 में एक से पांच साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. एडवोकेट राजीव ने आगे बताया कि इसी तरह धारा 509 में तीन साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है. धारा 323 में एक साल तक की सजा और एक हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. इस तरह से अधिवक्ता के अनुसार इन मामलों में अगर बिभव कुमार पर कोई भी मामला साबित हो जाता है तो उनको सजा होना तय है. इससे उनकी मुश्किलें अब बढ़नी शुरू हो जाएगी.
ये है पूरा मामला: बता दें कि तीन दिन पहले स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास से रात को कॉल करके दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी की बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है. इसके बाद पुलिस स्वाति मालीवाल को लेकर थाने भी पहुंची थी. लेकिन, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी. फिर जब मामले ने तूल पकड़ा तो कल शाम को जाकर के स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराई है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में नोटिस जारी किया था.
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