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मकान के लालच में पति, बेटों और बहनोई ने ही मिलकर की थी महिला की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - Woman murdered for house

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 29, 2024, 11:18 AM IST

मकान के लालच में पति, बेटों और बहनोई ने मिलकर एक महिला की हत्या कर दी थी. कोर्ट ने इस मामले में सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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महिला हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा (photo credit-Etv Bharat)

कानपुर: मकान के लालच में पति, दो बेटों और बहनोई ने ही महिला की नृशंस हत्या कर दी थी. जिला जज प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

शहर के चमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कासिमगंज निवासी मोहम्मद शाकिर का निकाह शेहला परवीन से हुआ था. शाकिर और शेहला के दो बेटे शाकिब और अर्सलान हैं. शाकिर ने शेहला को काफी समय से चल रहे मनमुटाव की वजह से साल 2018 में तलाक दे दिया था. तलाक के बाद शेहला अपने मायके चली गई थी. शोहला की मां ने उसे रहने के लिए एक मकान दिया था. वह उस मकान में अकेले रहती थी. मकान की जानकारी पति और दोनों बेटों को होने के बाद से वह शोहला पर मकान उनके नाम करने का दबाव डाल रहे थे.

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11 जून 2019 की रात को शोहला के ही मकान में रहने वाले किराएदार ने शेहला की मां और उसके भाई को बताया कि, शाकिर, शाकिब, अर्सलान और शाकीरा का बहनोई गुड्डू हलवाई उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे शेहला के परिजनों ने देखा कि शेहला की लाश खून से लशपथ पड़ी थी.

डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि, शेहला के भाई तारिक ने चार लोगों के खिलाफ अनवरगंज थाने में इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अभियोजन की ओर से मृतका की मां नफीसा, भाई तारिक और किराएदार सावान उर्फ सलमान समेत 8 गवाह कोर्ट में पेश किए गए. कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर शाकीर,शाकिब अर्सलान और गुड्डू हलवाई को हत्या का दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़े-मकान के विवाद में देवर ने गला रेतकर भाभी को मार डाला, कमरे में खून से सनी लाश देख लोगों ने बुलाई पुलिस

कानपुर: मकान के लालच में पति, दो बेटों और बहनोई ने ही महिला की नृशंस हत्या कर दी थी. जिला जज प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

शहर के चमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कासिमगंज निवासी मोहम्मद शाकिर का निकाह शेहला परवीन से हुआ था. शाकिर और शेहला के दो बेटे शाकिब और अर्सलान हैं. शाकिर ने शेहला को काफी समय से चल रहे मनमुटाव की वजह से साल 2018 में तलाक दे दिया था. तलाक के बाद शेहला अपने मायके चली गई थी. शोहला की मां ने उसे रहने के लिए एक मकान दिया था. वह उस मकान में अकेले रहती थी. मकान की जानकारी पति और दोनों बेटों को होने के बाद से वह शोहला पर मकान उनके नाम करने का दबाव डाल रहे थे.

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11 जून 2019 की रात को शोहला के ही मकान में रहने वाले किराएदार ने शेहला की मां और उसके भाई को बताया कि, शाकिर, शाकिब, अर्सलान और शाकीरा का बहनोई गुड्डू हलवाई उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे शेहला के परिजनों ने देखा कि शेहला की लाश खून से लशपथ पड़ी थी.

डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि, शेहला के भाई तारिक ने चार लोगों के खिलाफ अनवरगंज थाने में इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अभियोजन की ओर से मृतका की मां नफीसा, भाई तारिक और किराएदार सावान उर्फ सलमान समेत 8 गवाह कोर्ट में पेश किए गए. कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर शाकीर,शाकिब अर्सलान और गुड्डू हलवाई को हत्या का दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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