शिमला: बेटियों को लेकर सरकारें कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इनमें से कुछ राज्य सरकार की योजनाएं हैं तो कुछ केंद्र सरकार की, इन्हीं में से हिमाचल सरकार की एक योजना है जिसे शगुन योजना के नाम से जाना जाता है. हिमाचल में मुख्यमंत्री शगुन योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए दी जाने वाली 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता खुशियों का शगुन साबित हो रही है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की और उसका परिवार शादी से दो महीने पहले या शादी के छः महीने के भीतर आवेदन कर सकता है. अनुदान राशि सीधा संबंधित आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है.
हिमाचल में पूर्व की भाजपा सरकार ने 1 अप्रैल 2021 में शगुन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकार ने बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी में 31 हजार रुपए देने की योजना शुरू की थी. योजना के अन्तर्गत विवाह अनुदान के रूप में 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित ऐसे माता-पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लड़की (यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं) को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
DBT के माध्यम से सीधे खाते में आएगी राशि
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा या बेसहारा होने की स्थिति में लड़की द्वारा स्वयं संबंधित बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन अथवा बालिका आश्रम के अधीक्षक को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा. ये अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे. संबंधित जिला के कार्यक्रम अधिकारी विवाह अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे. आवेदन की स्वीकृति होने के पश्चात लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा. लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी.
ये हैं आवेदन करने की शर्तें
इस योजना के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए. लड़की हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए और हिमाचल से बाहर रहने वाले लड़के से शादी करने पर भी वह इस योजना का लाभ उठा सकती है. योजना का लाभ उठाने के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जा सकता है.
शगुन योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि शादी की प्रस्तावित तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है. यदि विवाह पहले ही हो चुका है तो विवाह के छः महीने के भीतर भी अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि आवेदक शादी के छः माह के बाद आवेदन करता है तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
शगुन योजना के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाली कन्या हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
- आवेदन करने वाली कन्या बीपीएल परिवार से संबंधित होनी चाहिए.
- आवेदन करने वाले वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
- कन्या का नाम e-district पोर्टल पर रजिस्टर होना जरूरी है.
- विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
शगुन स्कीम का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट पर जाना होगा. ई-डिस्ट्रिकट पर आपको सबसे ऊपर सिटिजन लॉगइन पर क्लिक करना होगा. यहां यूजरटाइप का चयन करने के बाद आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी. सारी डिटेल भरने के बाद शगुन स्कीम योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. आप अपने आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं. सबसे पहले आपको ऊपर बताए गए ई डिस्ट्रिक्ट पर विजिट करना होगा. यहां ट्रैक एप्लीकेशन में सर्विस सिलेक्ट करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें.
कैसे करें ऑफलाइन आवेदन
शगुन स्कीम का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीक आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर शगुन स्कीम योजना का आवेदन फॉर्म ले सकते हैं. इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई डिटेल जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा. जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन फॉर्म को आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करवाना होगा.
ये भी पढ़ें: अनदेखी का शिकार हो रहा पशुपालन व्यवसाय, हिमाचल में जल्द होने वाली है पशुधन की गणना