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छ्त्तीसगढ़ में कैसे बनाएं जाति प्रमाण पत्र, जानिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज की हर जानकारी - कैसे बनाएं जाति प्रमाण पत्र

Caste Certificate In Chhattisgarh देश में सामान्य जाति को छोड़कर सभी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरुरी है.पढ़ाई से लेकर नौकरी तक जाति प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ती है.जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकार पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में छूट देती है. स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरी के लिए जाति प्रमाण पत्र सबसे जरुरी दस्तावेज है.छत्तीसगढ़ में पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी तक जाति प्रमाण पत्र जरुरी है.आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.

How to make caste certificate in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में कैसे बनाएं जाति प्रमाण पत्र
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 27, 2024, 7:57 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है.जिसकी मदद से कोई भी नागरिक अपना जाति प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकता है. छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक घर बैठे ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.यही नहीं वेबसाइट की मदद से जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी किया जा सकता है.

कैसे बनाएं जाति प्रमाण पत्र ?: इसलिए यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी है,लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है,तो ये खबर आपके लिए जरुरी है.इस संबंध में सरगुजा के ई जिला प्रबन्धक लोक सेवा केंद्र वैभव सिंह ने जानकारी दी है. जाति प्रमाण पत्र दो प्रकार के बनते हैं. एक ओबीसी और दूसरा एसटी और एससी का जाति प्रमाण पत्र. छतीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकार ने कुछ मापदंड बनाए हैं.जिन्हें पूरा करना जरुरी है.

  • आवेदनकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • छतीसगढ़ के कोई भी नागरिक जाति प्रमाण पत्र बनवा सकता है.
  • छतीसगढ़ के जाति श्रेणी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) होनी चाहिए.

ओबीसी और एससीएसटी के लिए दस्तावेज : ओबीसी के लिये 1984 से पहले के दस्तावेज जैसे दाखिल खारिज, सेटलमेंट, भू अधिकार अभिलेख, तब की रजिस्ट्री में अगर जाति अंकित है तो उसके प्रमाण की जरूरत होती है. इनमें से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य है. इतनी ही कैटेगरी में दस्तावेज आपको एससीएसटी जाति प्रमाण पत्र के लिये भी लगेंगे.इसमें भी 1950 के पहले का प्रमाण पत्र देना होगा. इसके अतिरिक्त शपथ पत्र, पटवारी प्रतिवेदन, वंश वृक्ष, शिक्षा के दस्तावेज, वोटर आईडी कार्ड जो वंश वृक्ष से मैच करे. ये सभी चीजें अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र के लिए लगती है.

छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पटवारी प्रतिवेदन फॉर्म
  • आमदनी फॉर्म
  • मिशल बंदोबस्त
  • जाति निवास फॉर्म
  • 1984 से पहले का दाखिला खारिज
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • छात्र का मार्कशीट
  • शपथ पत्र
  • वंश वृक्ष
  • एड्रेस प्रूफ


दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद क्या करें ?: वैभव सिंह के मुताबिक दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद आपको तहसील स्थित लोक सेवा केंद्र या च्वाइस सेंटर में ऑनलाइन अप्लाई करना है. इसके लिये 30 रुपये का शुल्क लिया जाता है. जिसमे 5 दस्तावेज की अपलोडिंग फ्री है. इसके बाद प्रति दस्तावेज 5 रूपये अतिरिक्त लगता है.

डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद क्या ?: दस्तावेज अपलोडिंग के बाद आवेदन तहसीलदार के रीडर के पास वेरीफिकेशन के बाद तहसीलदार के पास जाता है. जहां से अस्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. इसके बाद स्वमेव आवेदन एसडीएम के रीडर के पास जाता हैं. वहां से एसडीएम स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं. इस पूरी प्रक्रिया के लिये 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.

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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है.जिसकी मदद से कोई भी नागरिक अपना जाति प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकता है. छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक घर बैठे ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.यही नहीं वेबसाइट की मदद से जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी किया जा सकता है.

कैसे बनाएं जाति प्रमाण पत्र ?: इसलिए यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी है,लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है,तो ये खबर आपके लिए जरुरी है.इस संबंध में सरगुजा के ई जिला प्रबन्धक लोक सेवा केंद्र वैभव सिंह ने जानकारी दी है. जाति प्रमाण पत्र दो प्रकार के बनते हैं. एक ओबीसी और दूसरा एसटी और एससी का जाति प्रमाण पत्र. छतीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकार ने कुछ मापदंड बनाए हैं.जिन्हें पूरा करना जरुरी है.

  • आवेदनकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • छतीसगढ़ के कोई भी नागरिक जाति प्रमाण पत्र बनवा सकता है.
  • छतीसगढ़ के जाति श्रेणी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) होनी चाहिए.

ओबीसी और एससीएसटी के लिए दस्तावेज : ओबीसी के लिये 1984 से पहले के दस्तावेज जैसे दाखिल खारिज, सेटलमेंट, भू अधिकार अभिलेख, तब की रजिस्ट्री में अगर जाति अंकित है तो उसके प्रमाण की जरूरत होती है. इनमें से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य है. इतनी ही कैटेगरी में दस्तावेज आपको एससीएसटी जाति प्रमाण पत्र के लिये भी लगेंगे.इसमें भी 1950 के पहले का प्रमाण पत्र देना होगा. इसके अतिरिक्त शपथ पत्र, पटवारी प्रतिवेदन, वंश वृक्ष, शिक्षा के दस्तावेज, वोटर आईडी कार्ड जो वंश वृक्ष से मैच करे. ये सभी चीजें अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र के लिए लगती है.

छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पटवारी प्रतिवेदन फॉर्म
  • आमदनी फॉर्म
  • मिशल बंदोबस्त
  • जाति निवास फॉर्म
  • 1984 से पहले का दाखिला खारिज
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • छात्र का मार्कशीट
  • शपथ पत्र
  • वंश वृक्ष
  • एड्रेस प्रूफ


दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद क्या करें ?: वैभव सिंह के मुताबिक दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद आपको तहसील स्थित लोक सेवा केंद्र या च्वाइस सेंटर में ऑनलाइन अप्लाई करना है. इसके लिये 30 रुपये का शुल्क लिया जाता है. जिसमे 5 दस्तावेज की अपलोडिंग फ्री है. इसके बाद प्रति दस्तावेज 5 रूपये अतिरिक्त लगता है.

डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद क्या ?: दस्तावेज अपलोडिंग के बाद आवेदन तहसीलदार के रीडर के पास वेरीफिकेशन के बाद तहसीलदार के पास जाता है. जहां से अस्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. इसके बाद स्वमेव आवेदन एसडीएम के रीडर के पास जाता हैं. वहां से एसडीएम स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं. इस पूरी प्रक्रिया के लिये 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.

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