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वोटर लिस्ट में अपना नाम घर बैठे ऐसे करें चेक, यदि नाम नहीं हैं तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक कर लें आवेदन - check name in voter list online

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 18, 2024, 3:27 PM IST

Lok sabha election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, ऐसे में आपको सबसे पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लेना चाहिए. इसे चेक करने का तरीका आसान है जानिए...

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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें देश के कई राज्यों में वोट डाले जाएंगे. वोट डालने के लिए भले ही आप तैयार हों. लेकिन इससे पहले आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए. आप अपने फोन से ही घर बैठे वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं. यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ऑनलाइन आवेदन देकर नाम जुड़वा सकते हैं. चुनाव के लिए नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक आवेदन करने वाले का ही नाम वोटर लिस्ट में जुड़ पाएगा. दिल्ली में 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन करने वाले लोग इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे.

इस तरह देखें वोटर लिस्ट में अपना नाम: मतदाता सूची में आपका नाम है कि नहीं है यह देखने के लिए voters.eci.gov.in पर जाएं. इसके बाद सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें. आप तीन तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.

  1. पहला इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड (इपिक) नंबर, जिसे वोटर आईडी कार्ड नंबर भी कहते हैं. यह नंबर, राज्य और कैप्चा डालें कर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.
  2. दूसरा मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं. इसके लिए मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक होना चाहिए.
  3. यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है. इपिक नंबर भी नहीं है तो तीसरा तरीका यह है कि अपना विरण भरें और कैप्चा डालें. वोटर लिस्ट में नाम है तो इपिक नंबर, मतदान केंद्र आदि विवरण के साथ दिख जाएगा.

नॉमिनेशन से 10 दिन तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम: निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक किसी भी राज्य में चुनाव के नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं. 45 से 50 कार्य दिवस में वोटर आईडी कार्ड मतदाता के घर पहुंच जाएगा. नाम जुड़ने के बाद यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन डाक्यूमेंट समेत 12 पहचान पत्र के जरिए वोट डाल सकेंगे. दिल्ली में 6 मई लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है. इसके 10 दिन पहले यानी 26 अप्रैल तक यदि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करते हैं तभी आप इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें- हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगी, मेट्रो विस्तार प्राथमिकता: डोली शर्मा

इस तरह करें आवेदन: वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फार्म – 6 भरना होता है. voters.eci.gov.in पर जाएं. वेबसाइट पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें. यहां पर आनलाइन फार्म भरने की सुविधा दी गई है. अपना नाम पता भरने के साथ जन्मतिथि और एड्रेस प्रूफ की कॉपी अपलोड करनी होगी. पासपोर्ट साइज कलर फोटो भी अपलोड करें. ध्यान रहे कि फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए. मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी समेत अन्य विवरण भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. इस तरह अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.

voters.eci.gov.in पर जाकर सर्च इन इलेक्टोरल रोल में देख सकते हैं अपना नाम

  1. वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो voters.eci.gov.in पर जाएं और आनलाइन फार्म भर दें
  2. लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक आवेदन करने पर डाल सकेंगे वोट
  3. आवेदन करने पर नाम पहले जुड़ जाता है 45 से 50 दिन में वोटर आईडी कार्ड आता है
  4. आवेदन के बाद वोटर आईडी कार्ड नहीं है को 12 अन्य आईडी से डाल सकते है वोट

यह भी पढ़ें- संजय सिंह ने जताई संविधान पर चिंता, कहा- अगर बीजेपी जीती तो ये लोग अधिकार और चुनाव खत्म कर देंगे

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें देश के कई राज्यों में वोट डाले जाएंगे. वोट डालने के लिए भले ही आप तैयार हों. लेकिन इससे पहले आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए. आप अपने फोन से ही घर बैठे वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं. यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ऑनलाइन आवेदन देकर नाम जुड़वा सकते हैं. चुनाव के लिए नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक आवेदन करने वाले का ही नाम वोटर लिस्ट में जुड़ पाएगा. दिल्ली में 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन करने वाले लोग इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे.

इस तरह देखें वोटर लिस्ट में अपना नाम: मतदाता सूची में आपका नाम है कि नहीं है यह देखने के लिए voters.eci.gov.in पर जाएं. इसके बाद सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें. आप तीन तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.

  1. पहला इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड (इपिक) नंबर, जिसे वोटर आईडी कार्ड नंबर भी कहते हैं. यह नंबर, राज्य और कैप्चा डालें कर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.
  2. दूसरा मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं. इसके लिए मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक होना चाहिए.
  3. यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है. इपिक नंबर भी नहीं है तो तीसरा तरीका यह है कि अपना विरण भरें और कैप्चा डालें. वोटर लिस्ट में नाम है तो इपिक नंबर, मतदान केंद्र आदि विवरण के साथ दिख जाएगा.

नॉमिनेशन से 10 दिन तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम: निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक किसी भी राज्य में चुनाव के नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं. 45 से 50 कार्य दिवस में वोटर आईडी कार्ड मतदाता के घर पहुंच जाएगा. नाम जुड़ने के बाद यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन डाक्यूमेंट समेत 12 पहचान पत्र के जरिए वोट डाल सकेंगे. दिल्ली में 6 मई लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है. इसके 10 दिन पहले यानी 26 अप्रैल तक यदि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करते हैं तभी आप इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे.

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इस तरह करें आवेदन: वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फार्म – 6 भरना होता है. voters.eci.gov.in पर जाएं. वेबसाइट पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें. यहां पर आनलाइन फार्म भरने की सुविधा दी गई है. अपना नाम पता भरने के साथ जन्मतिथि और एड्रेस प्रूफ की कॉपी अपलोड करनी होगी. पासपोर्ट साइज कलर फोटो भी अपलोड करें. ध्यान रहे कि फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए. मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी समेत अन्य विवरण भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. इस तरह अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.

voters.eci.gov.in पर जाकर सर्च इन इलेक्टोरल रोल में देख सकते हैं अपना नाम

  1. वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो voters.eci.gov.in पर जाएं और आनलाइन फार्म भर दें
  2. लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक आवेदन करने पर डाल सकेंगे वोट
  3. आवेदन करने पर नाम पहले जुड़ जाता है 45 से 50 दिन में वोटर आईडी कार्ड आता है
  4. आवेदन के बाद वोटर आईडी कार्ड नहीं है को 12 अन्य आईडी से डाल सकते है वोट

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