Tips to avoid ITR rejection and ensure smooth processing : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन 31 जुलाई है. इसके लिए अब कुछ दिन ही बचे हैं. रिटर्न का दिन नजदीक आते ही बहुत से टैक्सपेयर्स हड़बड़ी में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं. इस हड़बड़ी में फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं और इन गलतियों के कारण आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. कई बार आपका रिटर्न लेट आता है या फिर आपका आईटीआर रिजेक्ट भी हो सकता है.
आईटीआर रिजेक्ट होने पर टैक्स पेयर्स को बहुत परेशानी होती. ऐसी कुछ गलतियों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे आपको हमेशा बचना चाहिए. साथ में ही भी जानेंगे कि आयकर भरते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपका रिटर्न न अटके.
- कई बार लोग रिवेट लेने के गलत डिडक्शन की जानकारी फॉर्म में डाल देते हैं. किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से बचना चाहिए. गलत डिडक्शन फॉर्म में डालने से आपका रिटर्न फंस सकता है. इसके कारण आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए फॉर्म को सबमिट करने से पहले उसकी दो-तीन बार जांच कर लेनी चाहिए.
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड लगभग 30 दिनों के अंदर क्रेडिट होता है. इसलिए रिटर्न भरते समय बैंक की सही डिटेल जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देना जरूरी है. बैंक डिटेल की गलत जानकारी होने पर आपका रिफंड अटक सकता है.
- टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय फॉर्म-16 और एआईएस के डेटा को अच्छे से जांच लेना चाहिए. AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) में इनकम टैक्स के और पूरे साल अलग-अलग तरीकों से होने वाली इनकम, इंटरेस्ट, दीर्घकालिक फायदे,रिफंड, लाभांश सहित अन्य जानकारियां होती हैं. AIS और फॉर्म-16 में दिखाए जाने वाले डेटा का ध्यान रखना चाहिए. अगर इन दोनों फॉर्म में डेटा में किसी तरह का अंतर होता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है.
- अगर आईटीआर में टैक्स कैलकुलेशन गलत होने पर आईटीआर कैंसिल हो सकता है. इसके लिए टैक्सपेयर्स को सही टैक्स कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए. टैक्स कैलकुलेशन के कुछ बातों का ध्यान जैसे डिडक्शन, एग्जेम्प्शन और टैक्स रेट रखना जरूरी है. इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए.
- इनकम टैक्स रिफंड तभी मिलेगा, जब बैंक अकाउंट पैन कार्ड से लिंक होगा. साथ ही आपका मोबाइल नंबर भी बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए. ये भी जांच लें कि बैंक अकाउंट लिंक हुआ नंबर इनकम टैक्स पोर्टल पर दिए गए नंबर से मैच होता हो.
- आईटीआर फॉर्म जमा करने के बाद अपनी रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन से सर्टिफिकेशन करवाना जरूरी होता है. जब तक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करेंगे आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा. आप कई तरीकों से जैसे आधार, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल का उपोयग कर ई-वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. ई-वेरिफिकेशन में देरी होने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना देना पड़ सकता है. 5 लाख से कम सालाना इनकम पर 1000 रुपये और 5 लाख से ज्यादा आय पर 5,000 तक जुर्माना हो सकता है.
उपरोक्त सावधानियां बरतने पर आप रिटर्न नहीं अटकेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी. बता दें कि इनकम टैक्स जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है. इसके बाद आयकर जमा करवाने पर फाइन भरना होगा.
ये भी पढ़ें: इनकम टैक्स भरने के बाद क्या आपने किया ये काम, नहीं किया तो अटक जाएगा आपका रिफंड