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शहद पर 100 परसेंट प्योर का स्टीकर पड़ा भारी, कोरिया में हुई बड़ी कार्रवाई - honey

कोरिया में नकली शहद पर 100 परसेंट प्योर का स्टीकर लगाकर बेचने वालों पर एसडीएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. Manendragarh Chirmiri Bharatpur

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
नकली शहद
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Apr 25, 2024, 7:45 AM IST

Updated : Apr 25, 2024, 9:37 AM IST

कोरिया: आजकल लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. बढ़ती उम्र में भी लोग यंग और फिट दिखना चाहते हैं. इसके लिए योग, एक्सरसाइज और संतुलित आहार के जरिए वजन को कंट्रोल में रखा जा रहा है. बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए हेल्थ एक्सपर्टस कुनकुने गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने की सलाह देते हैं. जिससे आमतौर पर ठंड के दिनों में ज्यादा डिमांड में रहने वाला शहद अब हर मौसम में लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. इस वजह से मार्केट में नकली शहद की आवक भी बढ़ गई है. एमसीबी में भी नकली शहद पर असली का स्टीकर लगाकर बेचने वालों पर कार्रवाई की गई है.

प्योर का स्टीकर बेचने वालों पर कार्रवाई: मामला साल 2020 का है. एमसीबी में 250 ग्राम के हनी के पैकेट में 100 प्रतिशत नेचुरल एवं प्योर का स्टीकर लगाकर भ्रामक जानकारी देकर बेचा जा रहा था. इसकी सूचना पर खाद्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई. शहद के नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य विश्लेषक रायपुर भेजा गया. जहां खाद्य पदार्थ को मानक लेकिन भ्रामक जानकारी देना पाया गया.

एसडीएम कोर्ट ने लगाया जुर्माना: मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 52(1) तहत जुर्माना लगाया गया. एसडीएम कोर्ट ने अभियुक्त शशांक जिज्ञासी, खाद्य विक्रेता, नरेन्द्र कोठारी, वितरक थोक विक्रेता और रजनीकांत गुप्ता, विनिर्माता को अभियोजन व दस्तावेजों के आधार पर जवाब मांगा गया. तीनों अभियुक्तों ने अपनी गलती स्वीकार की. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन के तहत अभियुक्त विक्रेता, वितरक थोक विक्रेता और विनिर्माता पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि को 15 दिन के अंदर एडीएम कोरिया के खाते में जमा कराना होगा.

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प्योर का स्टीकर बेचने वालों पर कार्रवाई: मामला साल 2020 का है. एमसीबी में 250 ग्राम के हनी के पैकेट में 100 प्रतिशत नेचुरल एवं प्योर का स्टीकर लगाकर भ्रामक जानकारी देकर बेचा जा रहा था. इसकी सूचना पर खाद्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई. शहद के नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य विश्लेषक रायपुर भेजा गया. जहां खाद्य पदार्थ को मानक लेकिन भ्रामक जानकारी देना पाया गया.

एसडीएम कोर्ट ने लगाया जुर्माना: मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 52(1) तहत जुर्माना लगाया गया. एसडीएम कोर्ट ने अभियुक्त शशांक जिज्ञासी, खाद्य विक्रेता, नरेन्द्र कोठारी, वितरक थोक विक्रेता और रजनीकांत गुप्ता, विनिर्माता को अभियोजन व दस्तावेजों के आधार पर जवाब मांगा गया. तीनों अभियुक्तों ने अपनी गलती स्वीकार की. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन के तहत अभियुक्त विक्रेता, वितरक थोक विक्रेता और विनिर्माता पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि को 15 दिन के अंदर एडीएम कोरिया के खाते में जमा कराना होगा.

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Last Updated : Apr 25, 2024, 9:37 AM IST
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