शिमला: हिमाचल प्रदेश में 18 से 59 साल तक की आयु की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत अप्रैल माह से 1500 रुपए मिलेंगे. इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है. सुख-सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा. इसके लिए जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क फॉर्म प्राप्त होंगे. इसके अलावा इसके फॉर्म विभागीय वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध होगें.
सुख-सम्मान निधि के लिए ये दस्तावेज जरूरी
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा. इसके लिए तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म वेरीफाई करेंगे. इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी. सुख-सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए फॉर्म (फोटोग्राफ सहित) के साथ वैध आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाईड, बैंक/डाकघर खाता संख्या के लिए पासबुक की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी व बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत या बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी की ओर से जारी प्रमाणपत्र लगाना होगा.
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए नियम और शर्तें तय की हैं. इसके तहत परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह से परिवार में सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, आशा वर्कर, मिड डे मील, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति व आयकरदाता की महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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