सिरमौर: अगर आप अपनी गाड़ी में बॉडी से बाहर सरिया ले जा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. ऐसा करने पर आपका चालान कट सकता है और चालान की एवज में भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ सकती है. इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए है. दरअसल परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश अनुसार अब कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी की बॉडी से बाहर सरिया या अन्य सामान नहीं ले जा सकता है. अगर ऐसा करता पाया गया तो उसका कम से कम 20 हजार रुपए का चालान कटेगा.
गाड़ी भी हो सकती है इम्पाउंड
बता दें कि छोटी गाड़ियों जैसे पिकअप, जीप, छोटा हाथी आदि गाड़ियों में अकसर सरिया ढोया जाता है. सरिया को गाड़ी की बॉडी से आगे और पीछे तक लटकाया जाता है. ऐसे में सरिए वाली गाड़ी के आगे-पीछे चल रही गाड़ियों और राहगीरों के लिए यह जोखिम भरा रहता है. वहीं, सड़क दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है. इसे देखते हुए अब परिवहन विभाग की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि छोटी गाड़ियों में बॉडी के ऊपर कोई भी सामान नहीं लाया जा सकेगा. इसका बाकायदा चालान कटेगा और गाड़ी भी इम्पाउंड हो सकती है.
गाड़ी से ज्यादा रहती है सरिए की लंबाई
औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब, पांवटा साहिब और जिले के अन्य स्थानों पर कम मात्रा में सरिया आदि ले जाने के लिए पिकअप जीप का ज्यादा प्रयोग किया जाता है. ऐसा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी देखा जा सकता है. अमूमन सरिए की लैंथ की लंबाई 20 फुट के करीब रहती है. जबकि पिकअप जीप, छोटा हाथी, 407 आदि गाड़ियों की लंबाई इससे काफी कम होती है. जिसके चलते सरिया गाड़ियों के आगे और पीछे बॉडी से बाहर रहता है.
एक्स्ट्रा लोड होने पर भी कटेगा चालान
वहीं, रिवहन विभाग के निर्देशानुसार अगर बॉडी से ऊपर सरिया व अन्य सामान पाया जाता है, तो कम से कम 20 हजार रुपए का चालान कटेगा. इसको लेकर विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है. प्रदेश के सभी जिलों में इसे लागू किया गया है. परिवहन विभाग के अनुसार गाड़ियों के लिए निर्धारत मापदंडों अनुसार अगर क्षमता से अधिक लोड पाया गया तो जुर्माना लगेगा. जिस गाड़ी के लिए जितना लोड क्राइटेरिया बनाया गया है, उससे ज्यादा लोड पाए जाने पर चालान के अलावा 2000 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा.
आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया, "परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बॉडी से बाहर सामान पर चालान व जुर्माना किया जाएगा. ओवरलोड गाड़ियों का चालान करने के साथ-साथ जितना अधिक लोड होगा, 2000 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा." उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरिए को बड़ी गाड़ियों में ही लेकर आएं. ओवरलोडिंग न करें और यातायात नियमों का पालन करें. उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में लोगों को जागरूक किया रहा है. जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी.