सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब में बिजली बोर्ड ने अपने एक रिटायर कर्मी पर करीब 13.40 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. सहायक अभियंता बिजली बोर्ड पांवटा साहिब की टीम ने स्वीकृत से ज्यादा लोड मिलने और फर्जी मीटर लगाने का मामला अमल में लाया है. इसके साथ-साथ संबंधित बिजली उपभोक्ता का कनेक्शन भी काट दिया गया है. यही नहीं मामले को लेकर बिजली बोर्ड ने पांवटा साहिब पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई है.
जानकारी के मुताबिक पांवटा साहिब के बद्रीपुर क्षेत्र में पिछले दिनों लोड बहुत अधिक बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर बार-बार जल रहा था. इसके बाद बोर्ड की टीम ने कुछ स्थानों पर रूटीन निरीक्षण किया.
18 जून को सहायक अभियंता अंकुर शर्मा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता अमन यादव, अमित कुमार सहित गौरव व गुलशन टीम में शामिल रहे. टीम ने क्षेत्र में बिजली बोर्ड के रिटायर कर्मी के मकान में निरीक्षण के दौरान घरेलू मीटर का स्वीकृत लोड 2.24 किलोवाट पाया जबकि कनेक्टेड लोड 27.52 किलोवाट मिला.
बोर्ड ने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 126 के तहत कार्रवाई करते हुए 3 लाख 55 हजार 148 रुपये जुर्माना लगाया. इसी उपभोक्ता के खिलाफ दूसरे मीटर के मामले में बोर्ड की टीम ने पाया कि मीटर बोर्ड से जारी ही नहीं किया गया है.
फर्जी मीटर पर 9 लाख 85 हजार 475.85 रुपये जुर्माना किया गया. उधर बिजली बोर्ड के अनुसार इस मामले में संबंधित उपभोक्ता हाईकोर्ट चला गया था, लेकिन कोर्ट ने गत सोमवार को उपभोक्ता की याचिका रद्द कर दी.
उपभोक्ता इस मामले में एक्ट के तहत बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता या हायर अथॉरिटी से अपील कर सकता है. उधर बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता सब डिवीजन-1 पांवटा साहिब अंकुर शर्मा ने मामले की जानकारी दी. वहीं, डीएसपी पांवटा साहिब अदिती सिंह ने कहा "बिजली बोर्ड की लिखित शिकायत मिली है. मामले में जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."
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