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अब हिमाचल में पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं बना सकेंगे रील्स, DGP ने लगाई रोक - Himachal DGP issued notification - HIMACHAL DGP ISSUED NOTIFICATION

हिमाचल प्रदेश में अब पुलिसकर्मी वर्दी में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर पाएंगे. इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने अधिसूचना जारी की है. पढ़िए पूरी खबर...

Himachal Police
हिमाचल पुलिस (FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 27, 2024, 8:04 PM IST

शिमला: आज कल सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और रील्स बनाकर वायरल करने का चलन खूब जोरों पर हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने का नशा सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों तक के सिर चढ़कर बोल रहा है. यहां तक की अक्सर कई पुलिसकर्मी भी सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाकर अपलोड करते दिख जाते हैं. लेकिन अब हिमाचल में कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर पाएंगे. इसको लेकर डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है. डीजीपी ने कहा कि पुलिस की छवि और गरिमा को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है.

DGP
DGP ने पुलिसकर्मियों को वर्दी में रील्स बनाने पर लगाई रोक (Himachal Police)

हिमाचल में अब पुलिस कर्मियों को साेशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूनिफॉर्म में फोटो और वीडियो डालना भारी पड़ेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में पुलिस कर्मियों द्वारा फोटो, वीडियो और रील अपलोड करने पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में अब नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी. हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है.

इस अधिसूचना के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में ऐसी तस्वीरें, वीडियो, रील्स या कहानियां अपलोड कर रहे हैं, जो पुलिस कर्तव्यों से संबंधित नहीं हैं. यह आचरण पुलिस विभाग के नियमों और मानदंडों के खिलाफ है और जो सामग्री आधिकारिक पुलिस कार्य से जुड़ी नहीं है. वह विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. पुलिस की वर्दी जनता के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण और जवाबदेही का प्रतीक है. ऐसे में यह जरूरी है कि किसी भी सार्वजनिक या डिजिटल मंच पर इसका उपयोग बंद हो.

डीजीपी ने अधिसूचना में कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के फोटो और वीडियो से पुलिस की छवि खराब होती है. उन्होंने सभी जिला पुलिस एसपी, कमांडेंटों, यूनिट प्रभारियों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने आदेश और नियंत्रण के तहत सभी पुलिस कर्मियों को वर्दी में फोटो, वीडियो, रील्स या कहानियां पोस्ट या अपलोड करने के निर्देश दे.

ये भी पढ़ें: कंगना रनौत की कथित अबू सलेम के साथ फोटो हुई वायरल, भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत

शिमला: आज कल सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और रील्स बनाकर वायरल करने का चलन खूब जोरों पर हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने का नशा सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों तक के सिर चढ़कर बोल रहा है. यहां तक की अक्सर कई पुलिसकर्मी भी सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाकर अपलोड करते दिख जाते हैं. लेकिन अब हिमाचल में कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर पाएंगे. इसको लेकर डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है. डीजीपी ने कहा कि पुलिस की छवि और गरिमा को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है.

DGP
DGP ने पुलिसकर्मियों को वर्दी में रील्स बनाने पर लगाई रोक (Himachal Police)

हिमाचल में अब पुलिस कर्मियों को साेशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूनिफॉर्म में फोटो और वीडियो डालना भारी पड़ेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में पुलिस कर्मियों द्वारा फोटो, वीडियो और रील अपलोड करने पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में अब नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी. हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है.

इस अधिसूचना के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में ऐसी तस्वीरें, वीडियो, रील्स या कहानियां अपलोड कर रहे हैं, जो पुलिस कर्तव्यों से संबंधित नहीं हैं. यह आचरण पुलिस विभाग के नियमों और मानदंडों के खिलाफ है और जो सामग्री आधिकारिक पुलिस कार्य से जुड़ी नहीं है. वह विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. पुलिस की वर्दी जनता के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण और जवाबदेही का प्रतीक है. ऐसे में यह जरूरी है कि किसी भी सार्वजनिक या डिजिटल मंच पर इसका उपयोग बंद हो.

डीजीपी ने अधिसूचना में कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के फोटो और वीडियो से पुलिस की छवि खराब होती है. उन्होंने सभी जिला पुलिस एसपी, कमांडेंटों, यूनिट प्रभारियों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने आदेश और नियंत्रण के तहत सभी पुलिस कर्मियों को वर्दी में फोटो, वीडियो, रील्स या कहानियां पोस्ट या अपलोड करने के निर्देश दे.

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