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मॉडल के साथ शिमला में हुआ था दुष्कर्म, हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी सिंगर की जमानत याचिका - Shimla Model Rape Case

शिमला में मॉडल के साथ रेप मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने आरोपी सिंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 2 hours ago

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)

शिमला: पंजाब से शूटिंग के लिए शिमला आई एक मॉडल के साथ दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. सिंगर जगतार सिंह संधू पर मॉडल के साथ दुष्कर्म का आरोप है. युवती शूटिंग के लिए शिमला आई थी और उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. ये घटना पिछले साल दिसंबर की थी. युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी. पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और ये मामला शिमला के महिला थाना में दर्ज हुआ था. आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने प्रार्थी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है. न्यायमूर्ति ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में पीड़िता एक मॉडल है. उसे याचिकाकर्ता जो एक गायक है, शिमला में एक वीडियो शूट करने के लिए ले गया था. उसने शिमला के एक होटल में उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था. इसके बाद उसने पीड़िता को चंडीगढ़ में छोड़ दिया. पीड़ित और आरोपी पक्ष का स्टेटस और एक-दूसरे के संबंध में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.

मामले के अनुसार पीड़िता ने लुधियाना के जगतार सिंह संधू पर शिमला के होटल में 21 दिसंबर 2023 को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह 21 दिसंबर की रात में शिमला के एक होटल में ठहरी थी. इस दौरान जगतार सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर रेप की धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच की. पुलिस के अनुसार जांच में आरोपी के डीएनए मैचिंग से पीड़िता की तरफ से लगाए आरोपों की पुष्टि हुई है.

ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट पहुंचा गोविंद सागर झील बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का मामला, डीसी पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर याचिका दाखिल

शिमला: पंजाब से शूटिंग के लिए शिमला आई एक मॉडल के साथ दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. सिंगर जगतार सिंह संधू पर मॉडल के साथ दुष्कर्म का आरोप है. युवती शूटिंग के लिए शिमला आई थी और उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. ये घटना पिछले साल दिसंबर की थी. युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी. पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और ये मामला शिमला के महिला थाना में दर्ज हुआ था. आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने प्रार्थी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है. न्यायमूर्ति ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में पीड़िता एक मॉडल है. उसे याचिकाकर्ता जो एक गायक है, शिमला में एक वीडियो शूट करने के लिए ले गया था. उसने शिमला के एक होटल में उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था. इसके बाद उसने पीड़िता को चंडीगढ़ में छोड़ दिया. पीड़ित और आरोपी पक्ष का स्टेटस और एक-दूसरे के संबंध में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.

मामले के अनुसार पीड़िता ने लुधियाना के जगतार सिंह संधू पर शिमला के होटल में 21 दिसंबर 2023 को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह 21 दिसंबर की रात में शिमला के एक होटल में ठहरी थी. इस दौरान जगतार सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर रेप की धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच की. पुलिस के अनुसार जांच में आरोपी के डीएनए मैचिंग से पीड़िता की तरफ से लगाए आरोपों की पुष्टि हुई है.

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