प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चोरी के मामले में सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खां की जमानत पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सोमवार को आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद दिया.
बता दें कि आजम खान ने नगर विकास मंत्री रहते हुए नगर पालिका रामपुर द्वारा सरकारी धन से खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन को जौहर विश्वविद्यालय भेज दिया था. प्रदेश में सरकार बदलने के बाद रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म सहित पांच लोगों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में कोतवाली रामपुर में मुकदमा दर्ज है. रामपुर जिला न्यायालय से आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम के जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. जिसके बाद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी.
बता दें कि आजम खान की ओर से नामी वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर बहस की. वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने जमानत याचिका का विरोध किया. न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट संभवतः जल्द ही फैसला सुनाएगी. बता दें कि आजम खान के खिलाफ प्रदेशभर में कई मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से कई केस में सजा भी हो चुकी है और कई मामलों में भी बरी हो चुके हैं. फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं.