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श्री कृष्ण कूप पूजा की मांग वाली अर्जी पर हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई - SHRIKRISHNA JANMABHOOMI DISPUTE

श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में कूप पूजा को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर दोनों पक्षों ने की बहस

श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद
श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 16, 2025, 8:37 PM IST

प्रयागराजः कृष्ण जन्म भूमि मथुरा में श्रीकृष्ण कूप पूजा एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि की अखंड परिक्रमा की अनुमति के लिए दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सुनवाई टाल दी है. हिंदू पक्ष का कहना था कि श्रीकृष्ण कूप पर सालों से पूजा हो रही है. इसलिए उनको पूजा और परिक्रमा की अनुमति दी जाए. अर्जी का विरोध करते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह अर्जी पोषणीय नहीं है. कोर्ट ने अगली तिथि 27 जनवरी नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने दिया.

श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय की ओर से श्रीकृष्ण कूप पूजा को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर बृहस्पतिवार को बहस हुई. हिंदूपक्ष की ओर से कहा गया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा के विवादित परिसर स्थित श्रीकृष्ण कूप पर माता शीतला सप्तमी व एवं अष्टमी पर सालों से माता, बहनों व भाइयों की ओर से बसोढ़ा पूजा की जाती है. साथ ही एकादशी के दिन अखंड श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की परिक्रमा की जाती हैं. शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी आदि के लोग परंपरागत पूजा व परिक्रमा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं.

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तस्नीम अहमदी, डब्ल्यूएएच खान, अधिवक्ता तनवीर अहमद, नसीरउज्जमा ने इसका विरोध किया. दलील दी कि कूप का कोई अस्तित्व नहीं, वहां कभी कोई पूजा नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किसी भी धर्मस्थल से संबंधित कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश नहीं दिया जा सकता है. 1993 से धार्मिक स्थल की कड़ी सुरक्षा है, वहां कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं की जा सकती है. मुकदमे को लंबित करने के लिए बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, जो कानूनन पोषणीय नहीं है. श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मैं मथुरा का निवासी हूं और हमने पहले से श्रीकृष्ण कूप पर पूजा व अखंड परिक्रमा के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेते हुए सुनवाई टाल दी है.

इसे भी पढ़ें-श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार किया, कहा- एक साथ सुनवाई बेहतर विकल्प

प्रयागराजः कृष्ण जन्म भूमि मथुरा में श्रीकृष्ण कूप पूजा एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि की अखंड परिक्रमा की अनुमति के लिए दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सुनवाई टाल दी है. हिंदू पक्ष का कहना था कि श्रीकृष्ण कूप पर सालों से पूजा हो रही है. इसलिए उनको पूजा और परिक्रमा की अनुमति दी जाए. अर्जी का विरोध करते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह अर्जी पोषणीय नहीं है. कोर्ट ने अगली तिथि 27 जनवरी नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने दिया.

श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय की ओर से श्रीकृष्ण कूप पूजा को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर बृहस्पतिवार को बहस हुई. हिंदूपक्ष की ओर से कहा गया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा के विवादित परिसर स्थित श्रीकृष्ण कूप पर माता शीतला सप्तमी व एवं अष्टमी पर सालों से माता, बहनों व भाइयों की ओर से बसोढ़ा पूजा की जाती है. साथ ही एकादशी के दिन अखंड श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की परिक्रमा की जाती हैं. शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी आदि के लोग परंपरागत पूजा व परिक्रमा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं.

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तस्नीम अहमदी, डब्ल्यूएएच खान, अधिवक्ता तनवीर अहमद, नसीरउज्जमा ने इसका विरोध किया. दलील दी कि कूप का कोई अस्तित्व नहीं, वहां कभी कोई पूजा नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किसी भी धर्मस्थल से संबंधित कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश नहीं दिया जा सकता है. 1993 से धार्मिक स्थल की कड़ी सुरक्षा है, वहां कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं की जा सकती है. मुकदमे को लंबित करने के लिए बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, जो कानूनन पोषणीय नहीं है. श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मैं मथुरा का निवासी हूं और हमने पहले से श्रीकृष्ण कूप पर पूजा व अखंड परिक्रमा के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेते हुए सुनवाई टाल दी है.

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