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व्याख्याता भर्ती के खाली पद नहीं भरने पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब

स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के खाली पदों को नहीं भरने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

school lecturer recruitment 2018
राजस्थान हाईकोर्ट का नया आदेश
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 20, 2024, 8:09 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के खाली पदों को नहीं भरने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका सोलंकी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

कई अभ्यर्थियों ने नहीं किया था कार्यग्रहण : याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने नवंबर, 2018 में इतिहास और राजनीति विज्ञान सहित बीस विषयों के लिए स्कूल व्याख्याता पद की भर्ती निकाली थी. भर्ती में याचिकाकर्ता ने भाग लिया और वह वेटिंग लिस्ट में आ गई. वहीं, कई सफल अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण नहीं किया, जिसके चलते भर्ती के कई पद खाली रह गए. इसके बावजूद भी आरपीएससी और राज्य सरकार की ओर से खाली चल रहे पदों को नहीं भरा जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- आकस्मिक योजना नियमों को अंतिम रूप नहीं देने पर सचिव तलब

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सभी पात्रता रखती है याचिकाकर्ता : याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में कई बार अपना अभ्यावेदन भी दिया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे. याचिकाकर्ता शिक्षा सेवा नियम के तहत सभी पात्रता रखती है. यदि खाली पदों पर नियुक्ति दी जाती है तो याचिकाकर्ता को नियुक्ति मिल सकती है. ऐसे में आरपीएससी और राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह खाली पदों को भरे, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के खाली पदों को नहीं भरने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका सोलंकी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

कई अभ्यर्थियों ने नहीं किया था कार्यग्रहण : याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने नवंबर, 2018 में इतिहास और राजनीति विज्ञान सहित बीस विषयों के लिए स्कूल व्याख्याता पद की भर्ती निकाली थी. भर्ती में याचिकाकर्ता ने भाग लिया और वह वेटिंग लिस्ट में आ गई. वहीं, कई सफल अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण नहीं किया, जिसके चलते भर्ती के कई पद खाली रह गए. इसके बावजूद भी आरपीएससी और राज्य सरकार की ओर से खाली चल रहे पदों को नहीं भरा जा रहा है.

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सभी पात्रता रखती है याचिकाकर्ता : याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में कई बार अपना अभ्यावेदन भी दिया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे. याचिकाकर्ता शिक्षा सेवा नियम के तहत सभी पात्रता रखती है. यदि खाली पदों पर नियुक्ति दी जाती है तो याचिकाकर्ता को नियुक्ति मिल सकती है. ऐसे में आरपीएससी और राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह खाली पदों को भरे, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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