नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. शाहरुख पठान की ओर से वकील खालिद अख्तर पेश हुए थे. इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर चुका है.
सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की ओर से पेश वकील खालिद अख्तर ने कहा कि शाहरुख पठान के मामले में ट्रायल में काफी देर हो रही है और वो पिछले तीन साल और नौ महीने से हिरासत में है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक अभियोजन पक्ष के केवल दो गवाहों के ही बयान दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में एक चार्जशीट और तीन पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है. अभियोजन पक्ष की ओर से 90 गवाह हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा दस साल है.
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बता दें कि 24 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किया था. शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद किया था. पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे. दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था. दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था. बता दें कि फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हो गए थे.
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