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अलीगढ़ लोकसभा चुनाव; काउंटिंग में भाजपा ने की बेईमानी, EVM में गड़बड़ी के आरोप पर हाईकोर्ट ने EC से मांगा जवाब

सपा उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने चुनाव की सीसीटीवी फुटेज व वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने के दिए निर्देश

सपा उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह
सपा उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की ईवीएम फुटेज और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने अलीगढ़ लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार रहे चौधरी बिजेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है. लोक सभा चुनाव 2024 में सपा उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनावों में भाजपा ने बेईमानी की है. मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी कर उन्हें हराया गया है.

अधिवक्ता महमूद प्राचा व उमर जामिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलील दी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है. कहा कि ईवीएम के मौजूदा सेट में हैकिंग, छेड़छाड़ और नकली वोट नहीं डाला जा सकता, इसका कोई प्रमाणित गारंटी नहीं है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद चुनाव से संबंधित दस्तावेज वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17-सी व अन्य दस्तावेज चुनाव आयोग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. साथ ही चुनाव आयोग से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

सपा उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह ने याचिका में कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने और दोबारा मतगणना करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि भाजपा के सतीश कुमार गौतम ने 5,01,834 वोट हासिल किए और 15,647 वोटों से जीत हासिल की. जिला निर्वाचन अधिकारी ने 11 ईवीएम के वोट नहीं गिने. 23वें से 28वें चरण की मतगणना में धांधली करके उन्हें हराया गया. इसकी जिला निर्वाचन अधिकारी से लिखित शिकायत की गई थी.

इसे भी पढ़ें-धरने पर बैठे सपा प्रत्याशी चौ. बिजेंद्र सिंह, बस्तियों में मतदाता पर्ची न बांटने का लगाया आरोप, फूट-फूटकर रोए

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की ईवीएम फुटेज और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने अलीगढ़ लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार रहे चौधरी बिजेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है. लोक सभा चुनाव 2024 में सपा उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनावों में भाजपा ने बेईमानी की है. मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी कर उन्हें हराया गया है.

अधिवक्ता महमूद प्राचा व उमर जामिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलील दी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है. कहा कि ईवीएम के मौजूदा सेट में हैकिंग, छेड़छाड़ और नकली वोट नहीं डाला जा सकता, इसका कोई प्रमाणित गारंटी नहीं है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद चुनाव से संबंधित दस्तावेज वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17-सी व अन्य दस्तावेज चुनाव आयोग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. साथ ही चुनाव आयोग से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

सपा उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह ने याचिका में कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने और दोबारा मतगणना करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि भाजपा के सतीश कुमार गौतम ने 5,01,834 वोट हासिल किए और 15,647 वोटों से जीत हासिल की. जिला निर्वाचन अधिकारी ने 11 ईवीएम के वोट नहीं गिने. 23वें से 28वें चरण की मतगणना में धांधली करके उन्हें हराया गया. इसकी जिला निर्वाचन अधिकारी से लिखित शिकायत की गई थी.

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