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हाईकोर्ट की महिला वकील चलाती ब्लैकमेलिंग गैंग; अफसरों को बनाती शिकार, पैसे देने से मना करने पर दर्ज करवा देती रेप का केस - BLACKMAILER FEMALE LAWYER

वाराणसी में तैनात एपीओ की शिकायत पर लखनऊ के गोमती नगर थाने में FIR दर्ज, बार काउंसिल ने दिखाया बाहर का रास्ता और लगाया जुर्माना

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महिला वकील शालिनी शर्मा. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 6, 2025, 3:16 PM IST

लखनऊ: राजधानी में एक ऐसी महिला वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो अपने गैंग के साथ अफसरों के खिलाफ फर्जी रेप की एफआईआर दर्ज करवाती थी. इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठती थी. महिला वकील के खिलाफ यह एफआईआर एक APO की शिकायत पर हुई है. बार काउंसिल ने महिला वकील पर किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

APO पर फर्जी रेप का मुकदमा कराया था दर्जः वाराणसी में तैनात APO दीपक कुमार ने गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराई है. जिसके मुताबिक, सहारनपुर की रहने वाली शालिनी शर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है. शालिनी ने प्रयागराज के जार्ज टाउन थाना में दीपक के खिलाफ रेप का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था. रेप का मुकदमा दर्ज होने के बाद एक एडवोकेट अशोक कुमार पांडे ने उनसे संपर्क किया, जिसने 10 लाख की डिमांड की थी.

पीड़ित से 10 लाख रुपये वसूलेः पीड़ित APO ने बताया कि उस वक्त उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, वह परेशान थे. इज्जत बचाने के डर से उन्होंने पैसे दे दिए. इसके बाद शालिनी ने केस वापस ले लिया. लेकिन कुछ दिन बाद फिर उनसे फिर से 35 लाख की डिमांड की गई. दीपक ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने कोर्ट के द्वारा आदेश करवा कर शाहजहांपुर में होटल में ले जाकर रेप करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया. जांच में होटल में दीपक और शालिनी के जाने का कोई भी सबूत नहीं मिला. इसके बाद में फाइनल रिपोर्ट लग गई.

फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखायाः इसके बाद वाराणसी में तैनात APO दीपक कुमार ने विपुल खंड गोमती नगर स्थित बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यालय में शालिनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. दीपक कुमार ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की कमेटी के सामने बताया कि जनक नगर सहारनपुर की रहने वाली शालिनी शर्मा हाईकोर्ट में वकील है. उसने फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट लगाकर मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दी है. 2 जनवरी 2001 को मैरिज रजिस्ट्रार सहारनपुर में शादी रजिस्टर्ड होना बताया गया है. जांच करने पर पता चला कि शालिनी की शादी वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है. शालिनी ने रुपये ऐंठने की नीयत से फर्जी दस्तावेज दिए थे. बार काउंसिल ने इस पूरे मामले की जांच करवाई, जिसमें शालिनी के कारनामों का खुलासा हुआ. बार काउंसिल ऑफ यूपी ने शालिनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

गैंग में कई सीनियर वकील भी शामिलः जानकारी के मुताबिक, शालिनी अलग अलग अफसरों से संपर्क बनाती और उनसे पैसे लेती. जब पैसे देने से अफसर मना करते तो वो उन अफसरों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा देती है. बार काउंसिल की जांच में सामने आया कि शालिनी के गैंग में कई सीनियर वकील भी शामिल है. जिनकी मदद से वो कोर्ट से मुकदमा दर्ज करवाती थी. एडीसीपी ईस्ट पंकज कुमार ने बताया कि गोमती नगर थाने में शालिनी शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें-प्रयागराज में वकील की पिटाई में शामिल दूसरा दरोगा भी सस्पेंड; हाईकोर्ट में आज हो रही सुनवाई

लखनऊ: राजधानी में एक ऐसी महिला वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो अपने गैंग के साथ अफसरों के खिलाफ फर्जी रेप की एफआईआर दर्ज करवाती थी. इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठती थी. महिला वकील के खिलाफ यह एफआईआर एक APO की शिकायत पर हुई है. बार काउंसिल ने महिला वकील पर किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

APO पर फर्जी रेप का मुकदमा कराया था दर्जः वाराणसी में तैनात APO दीपक कुमार ने गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराई है. जिसके मुताबिक, सहारनपुर की रहने वाली शालिनी शर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है. शालिनी ने प्रयागराज के जार्ज टाउन थाना में दीपक के खिलाफ रेप का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था. रेप का मुकदमा दर्ज होने के बाद एक एडवोकेट अशोक कुमार पांडे ने उनसे संपर्क किया, जिसने 10 लाख की डिमांड की थी.

पीड़ित से 10 लाख रुपये वसूलेः पीड़ित APO ने बताया कि उस वक्त उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, वह परेशान थे. इज्जत बचाने के डर से उन्होंने पैसे दे दिए. इसके बाद शालिनी ने केस वापस ले लिया. लेकिन कुछ दिन बाद फिर उनसे फिर से 35 लाख की डिमांड की गई. दीपक ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने कोर्ट के द्वारा आदेश करवा कर शाहजहांपुर में होटल में ले जाकर रेप करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया. जांच में होटल में दीपक और शालिनी के जाने का कोई भी सबूत नहीं मिला. इसके बाद में फाइनल रिपोर्ट लग गई.

फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखायाः इसके बाद वाराणसी में तैनात APO दीपक कुमार ने विपुल खंड गोमती नगर स्थित बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यालय में शालिनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. दीपक कुमार ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की कमेटी के सामने बताया कि जनक नगर सहारनपुर की रहने वाली शालिनी शर्मा हाईकोर्ट में वकील है. उसने फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट लगाकर मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दी है. 2 जनवरी 2001 को मैरिज रजिस्ट्रार सहारनपुर में शादी रजिस्टर्ड होना बताया गया है. जांच करने पर पता चला कि शालिनी की शादी वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है. शालिनी ने रुपये ऐंठने की नीयत से फर्जी दस्तावेज दिए थे. बार काउंसिल ने इस पूरे मामले की जांच करवाई, जिसमें शालिनी के कारनामों का खुलासा हुआ. बार काउंसिल ऑफ यूपी ने शालिनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

गैंग में कई सीनियर वकील भी शामिलः जानकारी के मुताबिक, शालिनी अलग अलग अफसरों से संपर्क बनाती और उनसे पैसे लेती. जब पैसे देने से अफसर मना करते तो वो उन अफसरों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा देती है. बार काउंसिल की जांच में सामने आया कि शालिनी के गैंग में कई सीनियर वकील भी शामिल है. जिनकी मदद से वो कोर्ट से मुकदमा दर्ज करवाती थी. एडीसीपी ईस्ट पंकज कुमार ने बताया कि गोमती नगर थाने में शालिनी शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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