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हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा- 2020 दंगे की जांच पूरी हुई या पूरक चार्जशीट दाखिल किया जाना है बाकी?

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 29, 2024, 9:08 PM IST

Delhi High Court: दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या उसने इस मामले की जांच पूरी कर ली है ? कोर्ट ने पुलिस से 4 मार्च को इन सवालों का जवाब देने को कहा है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या उसने इस मामले की जांच पूरी कर ली है या और पूरक चार्जशीट दाखिल किया जाना है? जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद को 4 मार्च को इन सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान जब हाई कोर्ट ने पूछा कि अब तक कितने चार्जशीट दाखिल किए गए हैं तो अमित प्रसाद ने कहा कि अब तक 4 पूरक चार्जशीट दाखिल किए गए हैं. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि पांचवीं चार्जशीट दाखिल होनी है या नहीं? इसके पहले 6 फरवरी को खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आप साफ-साफ बताइए कि आरोपी की भूमिका क्या है?

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सुनवाई के दौरान अमित प्रसाद चार्जशीट के उन हिस्सों के बारे में बता रहे थे, जिसमें व्हाट्स ऐप पर बातचीत का जिक्र है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि वह जमानत याचिका पर पूरी चार्जशीट नहीं पढ़ने जा रही है. कोर्ट ने कहा था कि अगर वे प्रदर्शन कर रहे थे तो इसमें क्या गलत है? कोर्ट ने कहा था कि जमानत पर सुनवाई के लिए असीमित समय नहीं दिया जा सकता. आप सात हजार पेज पढ़कर दलील नहीं दे सकते हैं. आप साफ-साफ बताइए कि खालिद सैफी की भूमिका क्या है?

बता दें कि दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट नए सिरे से सुनवाई कर रहा है. इन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर पहले से सुनवाई कर रहे जज जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने के बाद जस्टिस सुरेश कैत की बेंच सुनवाई कर रही है.
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या उसने इस मामले की जांच पूरी कर ली है या और पूरक चार्जशीट दाखिल किया जाना है? जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद को 4 मार्च को इन सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान जब हाई कोर्ट ने पूछा कि अब तक कितने चार्जशीट दाखिल किए गए हैं तो अमित प्रसाद ने कहा कि अब तक 4 पूरक चार्जशीट दाखिल किए गए हैं. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि पांचवीं चार्जशीट दाखिल होनी है या नहीं? इसके पहले 6 फरवरी को खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आप साफ-साफ बताइए कि आरोपी की भूमिका क्या है?

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सुनवाई के दौरान अमित प्रसाद चार्जशीट के उन हिस्सों के बारे में बता रहे थे, जिसमें व्हाट्स ऐप पर बातचीत का जिक्र है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि वह जमानत याचिका पर पूरी चार्जशीट नहीं पढ़ने जा रही है. कोर्ट ने कहा था कि अगर वे प्रदर्शन कर रहे थे तो इसमें क्या गलत है? कोर्ट ने कहा था कि जमानत पर सुनवाई के लिए असीमित समय नहीं दिया जा सकता. आप सात हजार पेज पढ़कर दलील नहीं दे सकते हैं. आप साफ-साफ बताइए कि खालिद सैफी की भूमिका क्या है?

बता दें कि दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट नए सिरे से सुनवाई कर रहा है. इन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर पहले से सुनवाई कर रहे जज जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने के बाद जस्टिस सुरेश कैत की बेंच सुनवाई कर रही है.
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