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हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, बजट सत्र में शामिल होने की मांगी है अनुमति

Hemant Soren petition. बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने संबंधी हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. ईडी कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 26, 2024, 8:22 AM IST

Hemant Soren petition
Hemant Soren petition

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में आज हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी. याचिका में हेमंत सोरेन ने मौजूदा बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है. ईडी की विशेष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रूख किया है.

बता दें कि गुरुवार 22 फरवरी को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुई ईडी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था. जिसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. जिस पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया. जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी मुकर्रर की. याचिका में कहा गया है कि बजट सत्र में शामिल होना पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरे का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए.

याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया. हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्त राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने के लिए ईडी की विशेष अदालत में याचिका दायर की थी. जिस पर ईडी कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा था कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं. ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही ईडी ने यह भी दलील दी थी कि ट्रायल कोर्ट को इस मामले में फैसला लेने का अधिकार भी नहीं है.

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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में आज हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी. याचिका में हेमंत सोरेन ने मौजूदा बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है. ईडी की विशेष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रूख किया है.

बता दें कि गुरुवार 22 फरवरी को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुई ईडी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था. जिसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. जिस पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया. जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी मुकर्रर की. याचिका में कहा गया है कि बजट सत्र में शामिल होना पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरे का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए.

याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया. हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्त राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने के लिए ईडी की विशेष अदालत में याचिका दायर की थी. जिस पर ईडी कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा था कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं. ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही ईडी ने यह भी दलील दी थी कि ट्रायल कोर्ट को इस मामले में फैसला लेने का अधिकार भी नहीं है.

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