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झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Hearing on Hemant Soren petition. हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.

Hemant Soren petition hearing in Jharkhand High Court
हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 5, 2024, 9:07 AM IST

Updated : Feb 5, 2024, 11:17 AM IST

रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है. ईडी ने हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला में 31 जनवरी की शाम को गिरफ्तार किया था.

क्रिमिनल रीट पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ईडी से जवाब मांगा है. कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की. अधिवक्ता धीरज कुमार ने इसकी जानकारी दी है. हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकारः 29 जनवरी को दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की कार्रवाई हुई. इसके बाद 31 जनवरी की शाम को हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए जाने के बाद उसी दिन शाम को उनकी गिरफ्तारी हुई. अपनी गिरफ्तारी को लेकर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन को नियम के विरूद्ध करार देने और पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. जिसपर 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए हेमंत सोरेन को पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया.

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्या-क्या हुआः 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और चंपई सोरेन को नए सीएम के रूप में नामित किया गया. शुक्रवार 2 फरवरी को चंपई सोरेन के अलावा दो अन्य मंत्रियों ने राजभवन में शपथ लिया. चंपई सोरेन को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए 5 फरवरी का दिन तय किया गया है. शुक्रवार को सत्ताधारी दल के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया. शनिवार को पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने की अनुमति दे दी है.

इसे भी पढ़ें- ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन को झटका, SC ने कहा- पहले हाई कोर्ट जाएं

इसे भी पढे़ं- ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका, साढ़े 10 बजे होगी सुनवाई

रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है. ईडी ने हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला में 31 जनवरी की शाम को गिरफ्तार किया था.

क्रिमिनल रीट पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ईडी से जवाब मांगा है. कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की. अधिवक्ता धीरज कुमार ने इसकी जानकारी दी है. हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकारः 29 जनवरी को दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की कार्रवाई हुई. इसके बाद 31 जनवरी की शाम को हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए जाने के बाद उसी दिन शाम को उनकी गिरफ्तारी हुई. अपनी गिरफ्तारी को लेकर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन को नियम के विरूद्ध करार देने और पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. जिसपर 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए हेमंत सोरेन को पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया.

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्या-क्या हुआः 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और चंपई सोरेन को नए सीएम के रूप में नामित किया गया. शुक्रवार 2 फरवरी को चंपई सोरेन के अलावा दो अन्य मंत्रियों ने राजभवन में शपथ लिया. चंपई सोरेन को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए 5 फरवरी का दिन तय किया गया है. शुक्रवार को सत्ताधारी दल के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया. शनिवार को पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने की अनुमति दे दी है.

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Last Updated : Feb 5, 2024, 11:17 AM IST
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