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ईडी के अधिकारियों से जुड़े मामले में सरकार ने मांगा कोर्ट से समय, अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को - Case against ED officials

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 12, 2024, 9:38 PM IST

Hemant Soren. ईडी के अधिकारियों के खिलाफ हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए केस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट से समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. अब मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

JHARKHAND HIGH COURT
झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी थाने में दर्ज मामले की जांच सीबीआई या किसी दूसरे स्वतंत्र एजेंसी को देने के मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ईडी ने मामले की जांच को लेकर याचिका दायर की थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.

चार सप्ताह में देना है जवाब

गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने झारखंड सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. इससे पहले इसमें राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई थी. पूरा मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के कुछ अफसरों पर एससी एसटी थाना में एफआईआर दर्ज करवाने से जुड़ा हुआ है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था. जिसके बाद अब राज्य सरकार ने 4 सप्ताह का समय मांगा था. मामले की अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी. आपको बता दें कि ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आग्रह किया गया था कि इस मामले में रांची के गोंदा पुलिस के द्वारा ईडी के अधिकारियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है इसलिए मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाए.

दिल्ली आवास पर सर्च के बाद हुआ था एफआईआर

दरअसल, एजेंसी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास की तलाशी ली गई थी. इसी मामले को लेकर हेमंत सोरेन के द्वारा एससी एसटी थाने में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था.

ये भी पढ़ें-

ईडी ने हेमंत की ओर से दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - ED demanded CBI inquiry

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चार सप्ताह में देना है जवाब

गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने झारखंड सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. इससे पहले इसमें राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई थी. पूरा मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के कुछ अफसरों पर एससी एसटी थाना में एफआईआर दर्ज करवाने से जुड़ा हुआ है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था. जिसके बाद अब राज्य सरकार ने 4 सप्ताह का समय मांगा था. मामले की अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी. आपको बता दें कि ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आग्रह किया गया था कि इस मामले में रांची के गोंदा पुलिस के द्वारा ईडी के अधिकारियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है इसलिए मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाए.

दिल्ली आवास पर सर्च के बाद हुआ था एफआईआर

दरअसल, एजेंसी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास की तलाशी ली गई थी. इसी मामले को लेकर हेमंत सोरेन के द्वारा एससी एसटी थाने में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था.

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