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दुर्ग प्रोफेसर विनोद शर्मा अटैक केस, पूर्णिमा शर्मा से पूछताछ पर कोर्ट में हुई सुनवाई - VINOD SHARMA ATTACK CASE

दुर्ग में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर अटैक के केस में स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई.

Purnima Sharma petition
डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा की याचिका पर सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 29, 2025, 10:20 PM IST

दुर्ग: दुर्ग के भिलाई तीन में खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा से मारपीट हुई थी. इस केस में मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. प्रोबीर शर्मा के साथ उनकी पत्नी को भी पुलिस आंध्र प्रदेश से लेकर आई थी. उनकी पत्नी के दुर्ग पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया और उनसे पूछताछ की गई. इस केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमिता जायसवाल की अदालत में सुनवाई हुई.

कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ दिए आदेश: इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने भिलाई तीन के थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के किलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 127 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया है. साथ ही दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश जारी किए गए हैं.

प्रोबीर शर्मा की पत्नी पूर्णिमा शर्मा (ETV BHARAT)

पूर्णिमा शर्मा ने क्यों किया अदालत का रुख?: हाल ही में दुर्ग पुलिस ने आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा से प्रोबीर शर्मा, उनके सहयोगी धीरज वस्त्रकार और उन्हें शरण देने वाले टी पवन कुमार को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा को भी आंध्र प्रदेश से भिलाई लेकर पुलिस आई. पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे तक पूछताछ की गई. उन्हें हिरासत में रखा गया. इस कार्रवाई के खिलाफ शिकायत मिलने पर न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है.

हमने कोर्ट में यह प्रतिवेदन किया. मुझे बिना महिला आरक्षक के हिरासत में लिया. उसके बाद मुझे महिला थाने में रखा. मुझे 15 घंटे तक हिरासत में रखा. मेरे हसबेंड ने कहा था कि मेरी पत्नी को छोड़ दिया जाए. उनका इस केस से संबंध नहीं है. उसके बाद भी पुलिस ने मुझे हिरासत में रखा. मुझ जैसी पढ़ी लिखी महिला के साथ ऐसा हो सकता है तो अनपढ़ लोगों के साथ पुलिस कैसे करती होगी- पूर्णिमा शर्मा, डॉक्टर और प्रोबीर शर्मा की पत्नी

प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ अज्ञात लोगों के साथ मारपीट हुई थी. उस केस में विवेचना हुई. आंध्रप्रदेश का काकीनाड़ा से प्रोबीर शर्मा को पकड़ा. उनके साथ उनकी वाइफ को भी डिटेन किया. यह अधिकार पुलिस को नहीं था. पुलिस ने इस बारे में कोई कारण नहीं था. पुलिस थाने से जब पूर्णिमा शर्मा आई तो उन्होंने अदालत का रुख किया. इस मसले पर कोर्ट ने पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी और थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के किलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए- एनके ठाकुर, पूर्णिमा शर्मा के वकील

क्या है पूरा मामला?: 19 जुलाई 2024 को भिलाई के ग्रीन वैली क्षेत्र में सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पर दो बाइकों सवार छह हमलावरों ने हमला किया था. जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस हमले के पीछे भिलाई-चरोदा निगम के ठेकेदार प्रोबीर शर्मा पर आरोप लगे थे. उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने कथित तौर पर इस हमले की साजिश रची थी. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि प्रोबीर शर्मा समेत तीन अन्य आरोपी फरार थे.

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दुर्ग: दुर्ग के भिलाई तीन में खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा से मारपीट हुई थी. इस केस में मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. प्रोबीर शर्मा के साथ उनकी पत्नी को भी पुलिस आंध्र प्रदेश से लेकर आई थी. उनकी पत्नी के दुर्ग पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया और उनसे पूछताछ की गई. इस केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमिता जायसवाल की अदालत में सुनवाई हुई.

कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ दिए आदेश: इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने भिलाई तीन के थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के किलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 127 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया है. साथ ही दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश जारी किए गए हैं.

प्रोबीर शर्मा की पत्नी पूर्णिमा शर्मा (ETV BHARAT)

पूर्णिमा शर्मा ने क्यों किया अदालत का रुख?: हाल ही में दुर्ग पुलिस ने आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा से प्रोबीर शर्मा, उनके सहयोगी धीरज वस्त्रकार और उन्हें शरण देने वाले टी पवन कुमार को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा को भी आंध्र प्रदेश से भिलाई लेकर पुलिस आई. पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे तक पूछताछ की गई. उन्हें हिरासत में रखा गया. इस कार्रवाई के खिलाफ शिकायत मिलने पर न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है.

हमने कोर्ट में यह प्रतिवेदन किया. मुझे बिना महिला आरक्षक के हिरासत में लिया. उसके बाद मुझे महिला थाने में रखा. मुझे 15 घंटे तक हिरासत में रखा. मेरे हसबेंड ने कहा था कि मेरी पत्नी को छोड़ दिया जाए. उनका इस केस से संबंध नहीं है. उसके बाद भी पुलिस ने मुझे हिरासत में रखा. मुझ जैसी पढ़ी लिखी महिला के साथ ऐसा हो सकता है तो अनपढ़ लोगों के साथ पुलिस कैसे करती होगी- पूर्णिमा शर्मा, डॉक्टर और प्रोबीर शर्मा की पत्नी

प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ अज्ञात लोगों के साथ मारपीट हुई थी. उस केस में विवेचना हुई. आंध्रप्रदेश का काकीनाड़ा से प्रोबीर शर्मा को पकड़ा. उनके साथ उनकी वाइफ को भी डिटेन किया. यह अधिकार पुलिस को नहीं था. पुलिस ने इस बारे में कोई कारण नहीं था. पुलिस थाने से जब पूर्णिमा शर्मा आई तो उन्होंने अदालत का रुख किया. इस मसले पर कोर्ट ने पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी और थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के किलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए- एनके ठाकुर, पूर्णिमा शर्मा के वकील

क्या है पूरा मामला?: 19 जुलाई 2024 को भिलाई के ग्रीन वैली क्षेत्र में सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पर दो बाइकों सवार छह हमलावरों ने हमला किया था. जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस हमले के पीछे भिलाई-चरोदा निगम के ठेकेदार प्रोबीर शर्मा पर आरोप लगे थे. उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने कथित तौर पर इस हमले की साजिश रची थी. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि प्रोबीर शर्मा समेत तीन अन्य आरोपी फरार थे.

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