नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को करने का आदेश दिया.
आज कोर्ट को ये बताया गया कि इस मामले के एक आरोपी हरीश जारवाल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है उस पर सुनवाई की अगली तिथि 6 मार्च 2025 रखी गई है. इसके बाद कोर्ट ने प्रकाश जारवाल पर सुनवाई 17 मार्च 2025 तक टाल दी है.
कोर्ट ने 28 फरवरी 2024 को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.
28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया था.
ये है पूरा मामलाः 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के घर से दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया गया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.
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