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गैंगस्टर में सजा के खिलाफ सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई कल - Allahabad High Court News

इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर में सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई गुरुवार को टल गयी. इस मामले में अब शुक्रवार (3 मई 2024) को सुनवाई होगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2024, 8:26 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी. गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के समक्ष सुनवाई के दौरान बताया गया कि अफजाल अंसारी को मिली सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भी अपील दाखिल की है.

इस पर कोर्ट ने दोनों अपील एक साथ शुक्रवार (3 मई 2024) को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया. भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. गाजीपुर की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए अफजाल अंसारी को चार साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.

इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है. हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई. इसके चलते अफजाल अंसारी की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया था. उधर, राज्य सरकार ने भी सजा बढ़ाने की मांग में अपील दाखिल की है. अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं. वहां नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई है.

ये भी पढ़ें- अमेठी से राहुल गांधी कल करेंगे नामांकन! गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा ने नामांकन पत्र खरीद चर्चाओं को दिया बल

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी. गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के समक्ष सुनवाई के दौरान बताया गया कि अफजाल अंसारी को मिली सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भी अपील दाखिल की है.

इस पर कोर्ट ने दोनों अपील एक साथ शुक्रवार (3 मई 2024) को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया. भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. गाजीपुर की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए अफजाल अंसारी को चार साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.

इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है. हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई. इसके चलते अफजाल अंसारी की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया था. उधर, राज्य सरकार ने भी सजा बढ़ाने की मांग में अपील दाखिल की है. अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं. वहां नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई है.

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