रांची: हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए पिटीशन दाखिल किया गया है. पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 फरवरी तय की थी. हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. उस दौरान कोर्ट की ओर से हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली. कोर्ट ने ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 12 फरवरी तय की थी. कोर्ट ने 9 फरवरी तक ईडी को जवाब दाखिल करने का समय दिया था.
इस मामले में ईडी की ओर से 9 फरवरी को ही जवाब दाखिल कर दिया गया था. अनुमान लगाया जा रहा है कि जवाब में वहीं बातें होंगी, जिन्हें ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने के लिए पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को कस्टडी में ले लिया था, तब वह मुख्यमंत्री थे. खास बात है कि एक तरफ आज हेमंत सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है तो दूसरी तरफ आज ही रिमांड की अवधि भी खत्म हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
कस्टडी में लिए जाने से पहले ही उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी की आशंका जता दी थी. उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ कोई भी पीड़क कार्रवाई ना हो. लेकिन 1 फरवरी को यह कहते हुए हाई कोर्ट से समय मांगा गया कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका वापस लेने के लिए याचिका दायर करने पर ईडी ने आपत्ति जताते हुए जवाब दाखिल करने का आग्रह किया था.
2 फरवरी को हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने पहले हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था. इसके बाद हस्तक्षेप याचिका दायर होने पर 5 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. उसी दिन हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 9 फरवरी तक का समय दिया था.
हेमंत सोरन की याचिका में क्या है
हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया है कि उनके खिलाफ ईडी के अधिकारी वैसी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पीएमएलए में है ही नहीं. उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से उन्हें टारगेट किया गया है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके पिता और परिवार के खिलाफ लोकपाल में शिकायत की है. इस पर सीबीआई द्वारा पेश तीन रिपोर्ट में उन संपत्तियों का जिक्र किया गया है, जो उनके परिवार के नहीं हैं.
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