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बीजेपी नेता की ओर से आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि केस में 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई - Defamation Case on Atishi - DEFAMATION CASE ON ATISHI

BJP Defamation Case on Atishi: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आतिशी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है.

आतिशी-केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि केस में सुनवाई आज
आतिशी-केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि केस में सुनवाई आज (SOURCE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 19, 2024, 8:21 AM IST

Updated : Sep 19, 2024, 11:29 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई की. आतिशी के वरिष्ठ वकील ने स्थगन की मांग की क्योंकि वह उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके साथ कानूनी बैठक नहीं कर सके. उन्होंने यह भी कहा कि वह नोटिस (चार्ज) पर बहस का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे. आतिशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को 7 अक्टूबर दोपहर 2 बजे के लिए सूचीबद्ध किया है. बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है.

बता दें कि कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. प्रवीण शंकर कपूर ने AAP के राष्ट्रीय संजोयजक अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की थी. 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है. याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.

प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल की प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया गया. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया.

जानिए, क्या है पूरा मामला
बता दें कि 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे. प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है. प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है.

प्रवीण शंकर कपूर ने 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया है. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 AAP विधायकों से संपर्क किया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाने शुरु कर दिये ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके.

ये भी पढ़ें- मानहानि मामले में कोर्ट ने बीजेपी नेता को आतिशी के बयान का वीडियो उपलब्ध कराने का दिया आदेश

ये भी पढ़ें- बीजेपी नेता की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में नहीं पेश हुईं आतिशी, समन पर पता गलत था

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई की. आतिशी के वरिष्ठ वकील ने स्थगन की मांग की क्योंकि वह उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके साथ कानूनी बैठक नहीं कर सके. उन्होंने यह भी कहा कि वह नोटिस (चार्ज) पर बहस का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे. आतिशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को 7 अक्टूबर दोपहर 2 बजे के लिए सूचीबद्ध किया है. बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है.

बता दें कि कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. प्रवीण शंकर कपूर ने AAP के राष्ट्रीय संजोयजक अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की थी. 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है. याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.

प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल की प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया गया. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया.

जानिए, क्या है पूरा मामला
बता दें कि 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे. प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है. प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है.

प्रवीण शंकर कपूर ने 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया है. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 AAP विधायकों से संपर्क किया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाने शुरु कर दिये ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके.

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Last Updated : Sep 19, 2024, 11:29 AM IST
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