हजारीबाग: जिले के बहुचर्चित तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार प्रकरण में व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई हुई. तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार ने अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुना और सुनने के बाद केस डायरी की मांग की है.
हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार की अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी. दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है. तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार की ओर से राजकुमार उर्फ राजू ने अपनी दलील पेश की है, वहीं मिथिलेश कुमार सिन्हा उर्फ मुन्ने पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता थे.
दरअसल, पूरा मामला यह है कि हजारीबाग के तत्कालीन सदर एसडीओ अशोक कुमार के ऊपर उनकी पत्नी अनीता देवी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा है. पूर्व एसडीओ की पत्नी अनीता देवी 26 दिसंबर की सुबह जल गई थी. जिसे लगभग 7:30 बजे आरोग्यम हॉस्पिटल ले जाया गया था. प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो जेनरल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था. जहां चिकित्सकों ने बताया था कि वह 65 फीसदी जल गई है.
एसडीओ की पत्नी की हालत की गंभीरता को देखते हुए बोकारो से रांची रेफर कर दिया गया था. फिर अनीता देवी को रांची के देवकमल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था. जहां 27 दिसंबर की रात उसने दम तोड़ दिया था. इस संबंध में एसडीओ के साला राजू कुमार गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें एसडीओ, एसडीओ के पिता, उसके छोटे भाई और देवरानी पर जलाकर मारने का आरोप लगाते हुए नामजद बनाया.
ये भी पढ़ें- हजारीबाग सदर के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार पर कसा जांच का शिकंजा, अब मामले में डीजीपी ने लिया संज्ञान
क्या हजारीबाग SDO ने पत्नी को जिंदा जलाया? मायके वालों का आरोप, थाने का किया घेराव