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एनएच 131 G मामले की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार को दिया गया समय - NH 131 G case - NH 131 G CASE

NH 131 G CASE: राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग रोड एनएच 131 जी से जुड़े मामले की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने खुदको भूमि अधिग्रहण की लागत उठाने में असमर्थ बताया है. कोर्ट ने एक महीने के अंदर राज्य सरकार को निर्णय लेने का समय दिया है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 15, 2024, 6:58 PM IST

पटना: हाईकोर्ट पटना में राज्य सरकार ने कन्हौली से शेरपुर के बीच 8.450 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग रोड एनएच 131 जी के निर्माण की सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की लागत वहन करने में असमर्थ है. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता रुचिका राज की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

एनएच 131 जी के निर्माण की पटना हाई कोर्ट में सुनवाई: उनका कहना था कि एनएचएआई भूमि अधिग्रहण लागत वहन करने का अनुरोध किया. वहीं एनएचएआई की ओर बताया गया कि एनएचएआई भूमि अधिग्रहण की लागत वहन नहीं करता है. खासकर तब जब परियोजना राज्य सरकार की हो और राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण लागत वहन करने का बात कही हो.

एक महीने के अंदर निर्णय लेने का आदेश: कोर्ट ने राज्य सरकार को एनएचएआई के सक्षम पदाधिकारी के साथ परामर्श करने और एक महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 9 अगस्त,2024 को तय की है.

लोगों को होगी सहूलियत: बता दें कि पटना से अरवल, भोजपुर, रोहतास होते हुए वाराणसी जाने की सुविधा होगी. एनएच 131 जी से सड़क का निर्माण होना है. इसके साथ ही पटना से घोड़ाटाप के बगल से दक्षिण की ओर से सोन नदी पर पुल बनना है. इससे लोगों को काफी फायदा होगा.

यह भी पढ़ें- ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में बड़ा अपडेट, निचली अदालत की कार्यवाही पर पटना HC ने लगायी रोक - Patna High Court

पटना: हाईकोर्ट पटना में राज्य सरकार ने कन्हौली से शेरपुर के बीच 8.450 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग रोड एनएच 131 जी के निर्माण की सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की लागत वहन करने में असमर्थ है. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता रुचिका राज की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

एनएच 131 जी के निर्माण की पटना हाई कोर्ट में सुनवाई: उनका कहना था कि एनएचएआई भूमि अधिग्रहण लागत वहन करने का अनुरोध किया. वहीं एनएचएआई की ओर बताया गया कि एनएचएआई भूमि अधिग्रहण की लागत वहन नहीं करता है. खासकर तब जब परियोजना राज्य सरकार की हो और राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण लागत वहन करने का बात कही हो.

एक महीने के अंदर निर्णय लेने का आदेश: कोर्ट ने राज्य सरकार को एनएचएआई के सक्षम पदाधिकारी के साथ परामर्श करने और एक महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 9 अगस्त,2024 को तय की है.

लोगों को होगी सहूलियत: बता दें कि पटना से अरवल, भोजपुर, रोहतास होते हुए वाराणसी जाने की सुविधा होगी. एनएच 131 जी से सड़क का निर्माण होना है. इसके साथ ही पटना से घोड़ाटाप के बगल से दक्षिण की ओर से सोन नदी पर पुल बनना है. इससे लोगों को काफी फायदा होगा.

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