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ज्ञानवापी वुजूखाना के सर्वे मामले में सुनवाई 9 सितंबर को, याची को जवाबी हलफनामे का प्रत्युत्तर देने का मिला समय - Gyanvapi Wujukhana Survey - GYANVAPI WUJUKHANA SURVEY

ज्ञानवापी वुजूखाना के सर्वे मामले में सुनवाई नौ सितंबर को, कोर्ट ने याची को विपक्षी के जवाबी हलफनामे का प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया

ज्ञानवापी वुजूखाना के सर्वे मामले में सुनवाई 9 सितंबर को होगी.
ज्ञानवापी वुजूखाना के सर्वे मामले में सुनवाई 9 सितंबर को होगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 22, 2024, 7:29 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख लगाई है.

कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के जवाबी हलफनामे के प्रत्युत्तर के लिए याची को दो सप्ताह का समय दिया है. इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया. याची राखी सिंह की ओर से इसके जवाब के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने याची को समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख लगा दी. निगरानी याचिका में श्रृंगार गौरी मामले की मुख्य वादी राखी सिंह ने जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. जिला न्यायालय ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज़ कर दी थी. याची का कहना है कि जिस तरह ज्ञानवापी के पूरे परिसर का एएसआई सर्वे किया गया है, उसी तरह शिवलिंग आकृति को छोड़कर सील वुजूखाने का भी एएसआई सर्वे किया जाना चाहिए ताकि वुजूखाने के वास्तविक चरित्र का पता चले.

दो साल पहले कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग आकृति मिलने के बाद पूरे वुजूखाने को सील कर दिया गया था. याची का कहना है कि शिवलिंग आकृति को छोड़कर पूरे वुजूखाने का बिना कोई नुकसान पहुंचाए सर्वे कराया जाए.

यह भी पढ़ें : ज्ञानवापी के बाकी बचे हिस्सों का ASI सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त को - Varanasi Gyanvapi Case

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख लगाई है.

कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के जवाबी हलफनामे के प्रत्युत्तर के लिए याची को दो सप्ताह का समय दिया है. इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया. याची राखी सिंह की ओर से इसके जवाब के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने याची को समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख लगा दी. निगरानी याचिका में श्रृंगार गौरी मामले की मुख्य वादी राखी सिंह ने जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. जिला न्यायालय ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज़ कर दी थी. याची का कहना है कि जिस तरह ज्ञानवापी के पूरे परिसर का एएसआई सर्वे किया गया है, उसी तरह शिवलिंग आकृति को छोड़कर सील वुजूखाने का भी एएसआई सर्वे किया जाना चाहिए ताकि वुजूखाने के वास्तविक चरित्र का पता चले.

दो साल पहले कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग आकृति मिलने के बाद पूरे वुजूखाने को सील कर दिया गया था. याची का कहना है कि शिवलिंग आकृति को छोड़कर पूरे वुजूखाने का बिना कोई नुकसान पहुंचाए सर्वे कराया जाए.

यह भी पढ़ें : ज्ञानवापी के बाकी बचे हिस्सों का ASI सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त को - Varanasi Gyanvapi Case

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