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राहुल गांधी मानहानि केस; सुलतानपुर MP-MLA कोर्ट में एक बार फिर नहीं हो सकी सुनवाई, जानिए क्यों टली - Rahul Gandhi Defamation Case

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 9 hours ago

सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी. शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट से अगली तरीख देने की गुहार लगाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया.

राहुल गांधी.
राहुल गांधी. (Etv Bharat)

सुलतानपुर: जिले की MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी मानहानि मामले में शिकायकतर्ता विजय मिश्रा को पेश होकर पूरे प्रकरण का एविडेंस पेश करना था. लेकिन विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के कई कोर्ट में अन्य मुकदमे लगे थे. जिसके चलते अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने कोर्ट में आगे की तिथि का अनुरोध किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली तिथि 21 सितंबर निर्धारित है.

राहुल गांधी और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 2018 में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. राहुल के बयान से आहत होकर कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी. करीब पांच वर्षों तक मामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही. अंत में दिसम्बर 2023 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद जनवरी माह में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला प्रस्तुत हुए. इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने अगले दिन 20 फ़रवरी को कोर्ट में सरेंडर किया. यहां कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी.

कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान मुल्जिम की कार्रवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होना था. जिसके लिए 13 तारीखें पड़ी. जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तब 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि 'मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं. मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं.' राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त फिर 23 अगस्त की तिथि नियत थी. लेकिन शिकायकर्ता के अस्वस्थ होने के कारण आज की तारीख दी गई थी. लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के व्यस्तता के चलते कोर्ट ने उनके अनुरोध पर अगली तारीख 21 सितंबर नियति की है.

इसे भी पढ़ें-राहुल गांधी मानहानि मामला : कोर्ट नहीं पहुंचे शिकायतकर्ता भाजपा नेता, सुनवाई टली

सुलतानपुर: जिले की MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी मानहानि मामले में शिकायकतर्ता विजय मिश्रा को पेश होकर पूरे प्रकरण का एविडेंस पेश करना था. लेकिन विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के कई कोर्ट में अन्य मुकदमे लगे थे. जिसके चलते अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने कोर्ट में आगे की तिथि का अनुरोध किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली तिथि 21 सितंबर निर्धारित है.

राहुल गांधी और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 2018 में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. राहुल के बयान से आहत होकर कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी. करीब पांच वर्षों तक मामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही. अंत में दिसम्बर 2023 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद जनवरी माह में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला प्रस्तुत हुए. इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने अगले दिन 20 फ़रवरी को कोर्ट में सरेंडर किया. यहां कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी.

कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान मुल्जिम की कार्रवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होना था. जिसके लिए 13 तारीखें पड़ी. जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तब 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि 'मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं. मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं.' राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त फिर 23 अगस्त की तिथि नियत थी. लेकिन शिकायकर्ता के अस्वस्थ होने के कारण आज की तारीख दी गई थी. लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के व्यस्तता के चलते कोर्ट ने उनके अनुरोध पर अगली तारीख 21 सितंबर नियति की है.

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