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मारूफगंज बड़ी देवी मन्दिर की न्यासियों के खिलाफ HC में सुनवाई, 4 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई - Hearing in Patna High Court

Patna High Court :पटना हाईकोर्ट में मारूफगंज बड़ी देवी मन्दिर की न्यासियों के खिलाफ दर्ज मामले पर सुनवाई की. अदालत ने मंदिर के व्यवस्था के लिए आपराधिक छवि वाले लोगों को न्यासी बनाए जाने पर उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का पटना डीएम को निर्देश दिया है. पटना हाईकोर्ट में चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी होगी. पढ़ें पूरी खबर.

पटना हाईकोर्ट की प्रतिकात्मक तस्वीर
पटना हाईकोर्ट की प्रतिकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Aug 30, 2024, 8:53 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पटना सिटी स्थित मारूफगंज बड़ी देवी मन्दिर की व्यवस्था के लिए आपराधिक इतिहास वाले लोगों को न्यासी बनाए जाने के मामले में सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने न्यासियों के खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक मामलों की जांच करने का निर्देश दिया. जस्टिस राजीव राय ने विस्तृत रिपोर्ट जांच कर प्रस्तुत करने का निर्देश पटना के डीएम को दिया है.

पटना हाई कोर्ट में सुनवाई: अदालत ने सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप को कहा कि वे पटना जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट को चार हफ्ते के अंदर प्रति शपथ पत्र के द्वारा दायर करें. याचिकाकर्ता के वकील संजय कुमार ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के आदेश से मारूफगंज बड़ी देवी मंदिर के समीप स्थित सेवा सदन नामक भवन को भी इस मंदिर को न्यास के अधीन कर दिया है.

जबरन बड़ी देवी मंदिर न्यास के अधीन कर दिया:याचिकाकर्ता के वकील संजय कुमार ने पटना हाईकोर्ट को जानकारी दी कि सेवा सदन जो व्यापारियों का पुराना पड़ाव रहा है. उसे जबरन बड़ी देवी मंदिर न्यास के अधीन कर दिया है. पटना सिटी स्थित मारूफगंज बड़ी देवी मन्दिर प्रकरण में मंदिर के कुछ न्यासियों को भी भूमिका है. जिनका आपराधिक इतिहास रहा है.

चार हफ्ते बाद होगी कोर्ट में सुनवाई: हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिया कि इस सेवा सदन के स्वतंत्र प्रतिष्ठान होने से संबंधित दस्तावेज और बैंक एकाउंट स्टेटमेंट भी प्रस्तुत करें. जस्टिस राजीव राय ने जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश पटना के डीएम को दिया है. इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी होगी.

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने पटना सिटी स्थित मारूफगंज बड़ी देवी मन्दिर की व्यवस्था के लिए आपराधिक इतिहास वाले लोगों को न्यासी बनाए जाने के मामले में सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने न्यासियों के खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक मामलों की जांच करने का निर्देश दिया. जस्टिस राजीव राय ने विस्तृत रिपोर्ट जांच कर प्रस्तुत करने का निर्देश पटना के डीएम को दिया है.

पटना हाई कोर्ट में सुनवाई: अदालत ने सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप को कहा कि वे पटना जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट को चार हफ्ते के अंदर प्रति शपथ पत्र के द्वारा दायर करें. याचिकाकर्ता के वकील संजय कुमार ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के आदेश से मारूफगंज बड़ी देवी मंदिर के समीप स्थित सेवा सदन नामक भवन को भी इस मंदिर को न्यास के अधीन कर दिया है.

जबरन बड़ी देवी मंदिर न्यास के अधीन कर दिया:याचिकाकर्ता के वकील संजय कुमार ने पटना हाईकोर्ट को जानकारी दी कि सेवा सदन जो व्यापारियों का पुराना पड़ाव रहा है. उसे जबरन बड़ी देवी मंदिर न्यास के अधीन कर दिया है. पटना सिटी स्थित मारूफगंज बड़ी देवी मन्दिर प्रकरण में मंदिर के कुछ न्यासियों को भी भूमिका है. जिनका आपराधिक इतिहास रहा है.

चार हफ्ते बाद होगी कोर्ट में सुनवाई: हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिया कि इस सेवा सदन के स्वतंत्र प्रतिष्ठान होने से संबंधित दस्तावेज और बैंक एकाउंट स्टेटमेंट भी प्रस्तुत करें. जस्टिस राजीव राय ने जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश पटना के डीएम को दिया है. इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी होगी.

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