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गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले पर HC में सुनवाई, राज्य सरकार को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश - गाय घाट आफ्टर केअर होम

गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले पर पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगा है. साथ ही यह भी पूछा है कि आफ्टर केयर होम व शेल्टर होम सरकार चलाती है या स्वयंसेवी संस्थायें. पढ़ें पूरी खबर.

Patna High Court Etv Bharat
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 23, 2024, 7:42 PM IST

पटना : पटना हाई कोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य आफ्टर केयर होम व शेल्टर होम की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है.

गाय घाट आफ्टर केअर होम पर सुनवाई : कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा कि राज्य में इनकी कितनी संख्या है. इसमें कितने लड़के व लड़कियों के लिए है. साथ ही ये भी बताने को कहा कि ये आफ्टर केयर होम व शेल्टर होम सरकार चलाती है या स्वयंसेवी संस्थायें.

'ठोस कार्रवाई की जरूरत' : वरीय अधिवक्ता आलमदार हुसैन ने कोर्ट को बताया कि इन मामलों की जांच सही तरीके से नहीं हो रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद इन मामलों की कार्रवाई मैजिस्ट्रेट के समक्ष होती है. पूर्व की सुनवाई में अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया था कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब हैं. उनके लिए ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है.

मोनिटरिंग कमिटी का हुआ है गठन : हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमिटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमिटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे.

19 मार्च को होगी अगली सुनवाई : इस मामले की सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता सय्यद आलमदार हुसैन व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने पक्षों को कोर्ट के समक्ष रखा. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च 2024 को की जाएगी.

ये भी पढ़ें :-

हाईकोर्ट में गाय घाट आफ्टर केअर होम की पूर्व अधीक्षक वंदना गुप्ता की जमानत याचिका सुनवाई

Patna High Court : गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले में सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत

पटना : पटना हाई कोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य आफ्टर केयर होम व शेल्टर होम की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है.

गाय घाट आफ्टर केअर होम पर सुनवाई : कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा कि राज्य में इनकी कितनी संख्या है. इसमें कितने लड़के व लड़कियों के लिए है. साथ ही ये भी बताने को कहा कि ये आफ्टर केयर होम व शेल्टर होम सरकार चलाती है या स्वयंसेवी संस्थायें.

'ठोस कार्रवाई की जरूरत' : वरीय अधिवक्ता आलमदार हुसैन ने कोर्ट को बताया कि इन मामलों की जांच सही तरीके से नहीं हो रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद इन मामलों की कार्रवाई मैजिस्ट्रेट के समक्ष होती है. पूर्व की सुनवाई में अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया था कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब हैं. उनके लिए ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है.

मोनिटरिंग कमिटी का हुआ है गठन : हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमिटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमिटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे.

19 मार्च को होगी अगली सुनवाई : इस मामले की सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता सय्यद आलमदार हुसैन व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने पक्षों को कोर्ट के समक्ष रखा. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च 2024 को की जाएगी.

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