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प्राइवेट स्कूल संचालकों को हाईकोर्ट से राहत, डीजल से चलनेवाली स्कूल बसों के परिचालन पर रोक से जुड़ा है मामला - Patna High Court - PATNA HIGH COURT

Patna High Court : डीजल से चलनेवाली स्कूल बसों के परिचालन पर रोक लगाने को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों को पटना हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है. जानें कब होगी मामले की अगली सुनवाई.

प्राइवेट स्कूल संचालकों को पटना हाईकोर्ट से राहत
प्राइवेट स्कूल संचालकों को पटना हाईकोर्ट से राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 4, 2024, 7:40 PM IST

पटना: हाईकोर्ट पटना ने राजधानी पटना के निजी स्कूलों के डीजल चालित बसों के चलाये जाने के परिवहन विभाग के आदेश पर 7 अक्टूबर,2024 तक रोक लगा दी है. जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी ने एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.

प्राइवेट स्कूल संचालकों को पटना हाईकोर्ट से राहत: कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने 23 फरवरी, 2024 को एक आदेश जारी किया. इसके तहत सभी निजी स्कूलों के डीजल चालित बसों के चलाने पर रोक लगा दी गयी. डीजल बसों को सीएनजी में बदलने के लिए सितम्बर,2024 तक का मोहलत स्कूल प्रशासन को दिया गया है.

परिवहन विभाग के आदेश पर रोक: कोर्ट को बताया गया कि इस तरह के बिना सोचे समझे आदेश जारी किये जाने से बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं. एक तो डीजल चालित बसों को सीएनजी में परिवर्तित करने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. साथ ही यदि इन बसों को स्थानीय स्तर पर सीएनजी में बदला जायेगा,तो वह तकनीकी रूप से कितना सही होगा,कहना कठिन है. ऐसे सीएनजी बसों में कोई भी दुर्घटना हो सकती है,जिसके के कारण स्कूली छात्रों का जीवन खतरे में पड़ सकता है.

इस दिन होगी मामले की अगली सुनवाई: कोर्ट को ये भी बताया गया कि यदि किसी प्रकार इन डीजल चालित बसों को सीएनजी में बदल दिया गया,तो सीएनजी भरने के लिए पर्याप्त स्टेशन नहीं है. इससे भी बहुत परेशानी होगी. कोर्ट को ये भी बताया गया कि एक ओर तो परिवहन विभाग ने डीजल चालित बसों के चलाने पर रोक लगा दी है. वहीं दूसरी ओर इन डीजल चालित बसों का निबंधन भी किया जा रहा है. कोर्ट ने परिवहन विभाग के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसकी अगली सुनवाई की तिथि 7 अक्टूबर,2024 निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें- 'बिना अवमानना याचिका के आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है..' पटना हाईकोर्ट की सरकारी अफसरों को फटकार - Patna High Court

पटना: हाईकोर्ट पटना ने राजधानी पटना के निजी स्कूलों के डीजल चालित बसों के चलाये जाने के परिवहन विभाग के आदेश पर 7 अक्टूबर,2024 तक रोक लगा दी है. जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी ने एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.

प्राइवेट स्कूल संचालकों को पटना हाईकोर्ट से राहत: कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने 23 फरवरी, 2024 को एक आदेश जारी किया. इसके तहत सभी निजी स्कूलों के डीजल चालित बसों के चलाने पर रोक लगा दी गयी. डीजल बसों को सीएनजी में बदलने के लिए सितम्बर,2024 तक का मोहलत स्कूल प्रशासन को दिया गया है.

परिवहन विभाग के आदेश पर रोक: कोर्ट को बताया गया कि इस तरह के बिना सोचे समझे आदेश जारी किये जाने से बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं. एक तो डीजल चालित बसों को सीएनजी में परिवर्तित करने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. साथ ही यदि इन बसों को स्थानीय स्तर पर सीएनजी में बदला जायेगा,तो वह तकनीकी रूप से कितना सही होगा,कहना कठिन है. ऐसे सीएनजी बसों में कोई भी दुर्घटना हो सकती है,जिसके के कारण स्कूली छात्रों का जीवन खतरे में पड़ सकता है.

इस दिन होगी मामले की अगली सुनवाई: कोर्ट को ये भी बताया गया कि यदि किसी प्रकार इन डीजल चालित बसों को सीएनजी में बदल दिया गया,तो सीएनजी भरने के लिए पर्याप्त स्टेशन नहीं है. इससे भी बहुत परेशानी होगी. कोर्ट को ये भी बताया गया कि एक ओर तो परिवहन विभाग ने डीजल चालित बसों के चलाने पर रोक लगा दी है. वहीं दूसरी ओर इन डीजल चालित बसों का निबंधन भी किया जा रहा है. कोर्ट ने परिवहन विभाग के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसकी अगली सुनवाई की तिथि 7 अक्टूबर,2024 निर्धारित की गई है.

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