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पुलिस को अवमानना करना पड़ा भारी, HC ने खगड़िया एसपी को कोर्ट में अनुसंधानकर्ता को हाजिर कराने का दिया आदेश - PATNA HIGH COURT

पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना मामले में खगड़िया के एसपी को अनुसन्धानकर्ता को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया.

पटना हाईकोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर
पटना हाईकोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 21, 2025, 7:49 PM IST

पटना: पटना हाइकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार को अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर सुनवाई की. अदालत ने खगड़िया के एसपी को संबंधित अनुसन्धानकर्ता को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर झा ने प्रभात सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया. अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

अदालत ने एसपी को दिया निर्देश: दरअसल, पिछले सुनवाई पर खगड़िया थाना कांड संख्या 519/18 के अनुसंधानकर्ता को आज सुनवाई के दौरान पर कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन अनुसंधानकर्ता कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि पुनः इस केस की सुनवाई हुई लेकिन अनुसंधानकर्ता कोर्ट नहीं आया.

मामला वर्ष 2018 का: अदालत ने खगड़िया पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि अगले सुनवाई पर अनुसंधानकर्ता को कोर्ट में हाजिर करें. अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि ये मामला वर्ष 2018 का है. वादी के घर पर जब सत्यनारायण भगवान का पूजा चल रहा था, तो किसी ने पुलिस को गलत सूचना दे दी कि वादी के घर उनके ही लाइसेंसी रायफल से हवाई फायरिंग किया जा रहा है. पुलिस वादी के घर पहुंची और घटना की जानकारी ली, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई.

राजनीतिक दबाव में पुलिस ने किया गिरफ्तार: बताया जाता है कि पुलिस ने परिवार में एक पूर्व सांसद होने के कारण कुछ प्रतिद्वंद्वी के राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस ने वादी के भतीजा को गिरफ्तार कर थाना लेकर चली गयी. उन्होंने बताया कि प्रभात यादव जिनका रायफल था उनको पुलिस ने रायफल सहित थाना पर बुलाया और रायफल को फॉरेंसिक लैब भेज गया ताकि पुष्टि हो जाये कि रायफल से गोली चला है या नहीं, लेकिन फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट में पाया गया कि रायफल से गोली नहीं चली थी.

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अदालत ने एसपी को दिया निर्देश: दरअसल, पिछले सुनवाई पर खगड़िया थाना कांड संख्या 519/18 के अनुसंधानकर्ता को आज सुनवाई के दौरान पर कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन अनुसंधानकर्ता कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि पुनः इस केस की सुनवाई हुई लेकिन अनुसंधानकर्ता कोर्ट नहीं आया.

मामला वर्ष 2018 का: अदालत ने खगड़िया पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि अगले सुनवाई पर अनुसंधानकर्ता को कोर्ट में हाजिर करें. अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि ये मामला वर्ष 2018 का है. वादी के घर पर जब सत्यनारायण भगवान का पूजा चल रहा था, तो किसी ने पुलिस को गलत सूचना दे दी कि वादी के घर उनके ही लाइसेंसी रायफल से हवाई फायरिंग किया जा रहा है. पुलिस वादी के घर पहुंची और घटना की जानकारी ली, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई.

राजनीतिक दबाव में पुलिस ने किया गिरफ्तार: बताया जाता है कि पुलिस ने परिवार में एक पूर्व सांसद होने के कारण कुछ प्रतिद्वंद्वी के राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस ने वादी के भतीजा को गिरफ्तार कर थाना लेकर चली गयी. उन्होंने बताया कि प्रभात यादव जिनका रायफल था उनको पुलिस ने रायफल सहित थाना पर बुलाया और रायफल को फॉरेंसिक लैब भेज गया ताकि पुष्टि हो जाये कि रायफल से गोली चला है या नहीं, लेकिन फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट में पाया गया कि रायफल से गोली नहीं चली थी.

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