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18 वर्षीय लड़की के अचानक गायब होने का मामला, HC में एसएसपी देहरादून विस्तृत रिपोर्ट करेंगे पेश - NAINITAL HIGH COURT

नैनीताल हाईकोर्ट में 18 वर्षीय लड़की के अचानक गायब होने के मामले में सुनवाई, एसएसपी देहरादून अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करेंगे पेश.

नैनीताल हाईकोर्ट
NAINITAL HIGH COURT (photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 17, 2025, 3:17 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की बहन के अचानक गायब होने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इसी बीच राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि उसे ढूंढने के लिए सख्त आदेश पुलिस को दे दिए हैं, लेकिन अभी तक उसे ढूंढा नहीं जा सका, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी देहरादून को निर्देश दिए कि अगली तिथि तक अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है.

मामले के अनुसार बनखंडी ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया कि उसकी बहन 27 अक्टूबर 2024 को अचानक गायब हो गई थी, जिसकी शिकायत ऋषिकेश थाने में की गई थी. लेकिन थाना वालों ने उससे कहा कि आपकी बहन की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, इसलिए आप खुद ढूंढ लो. परिजनों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली.

इसके बाद उन्होंने एसएसपी से भी शिकायत की. तब जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 29 नवंबर 2024 को दर्ज हुई, लेकिन अभी तक उसे ढूंढने में पुलिस नाकाम रही है. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि एसएसपी देहरादून को आदेश दिया जाएं कि उसकी बहन को शीघ्र खोजा जाए. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उसकी बहन को पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति अक्सर छेड़ता था, जिसकी शिकायत उसने परिजनों से की थी. छेड़ाछाड़ से वह काफी परेशान थी.

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मामले के अनुसार बनखंडी ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया कि उसकी बहन 27 अक्टूबर 2024 को अचानक गायब हो गई थी, जिसकी शिकायत ऋषिकेश थाने में की गई थी. लेकिन थाना वालों ने उससे कहा कि आपकी बहन की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, इसलिए आप खुद ढूंढ लो. परिजनों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली.

इसके बाद उन्होंने एसएसपी से भी शिकायत की. तब जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 29 नवंबर 2024 को दर्ज हुई, लेकिन अभी तक उसे ढूंढने में पुलिस नाकाम रही है. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि एसएसपी देहरादून को आदेश दिया जाएं कि उसकी बहन को शीघ्र खोजा जाए. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उसकी बहन को पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति अक्सर छेड़ता था, जिसकी शिकायत उसने परिजनों से की थी. छेड़ाछाड़ से वह काफी परेशान थी.

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