नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के लिए सीबीआई को समय दे दिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 29 मई तक चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है. आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि चार्जशीट लगभग तैयार है और चार्जशीट को दाखिल करने में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है. उसके बाद कोर्ट ने 29 मई तक चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया.
चार्जशीट में देरी पर सीबीआई को फटकार
बता दें कि 30 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने में देरी करने पर सीबीआई को फटकार लगाई थी. सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि अंतिम चार्जशीट करीब-करीब पूरी हो चुकी है लेकिन कुछ कानूनी सवालों पर सीबीआई के अधिकारी आंतरिक चर्चा कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि तीन महीने से अंतिम चार्जशीट के लिए समय लिया जा रहा है. अंतिम चार्जशीट दाखिल नहीं होने की वजह से ट्रायल शुरु नहीं हो रहा है. कोर्ट में कार्यवाही ठप पड़ी हुई है. कई आरोपियों की विभिन्न अर्जियां लंबित हैं. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले के जांच अधिकारी बिकास चंद्र चौरसिया और सीबीआई के एसपी निपुण गुप्ता को केस डायरी के साथ अगली तिथि को पेश होने का आदेश दिया.
आज इस मामले के आरोपियों लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए. उन्होंने आज कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. बता दें कि सीबीआई ने 6 मार्च को इस मामले में तीसरी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई ने पूरक चार्जशीट में भोला यादव, नौकरी पाने वाले दो अभ्यर्थियों अशोक कुमार और बबीता को आरोपी बनाया है. सीबीआई के पूरक चार्जशीट में कहा गया है कि भोला यादव लालू यादव के सचिव रह चुके हैं और वही सभी काम देखते थे. भोला यादव ही अफसरों को निर्देश देते थे. सीबीआई ने इस संबंध में भोला यादव के कंप्यूटर से दस्तावेज हासिल किए हैं. बता दें कि 27 फरवरी को सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि वो इस मामले में दस दिनों के अंदर पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी. सीबीआई ने इस मामले में भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे.
लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है. भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है।. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था. भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे.
कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को इस मामले में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. 15 मार्च 2023 को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी थी. कोर्ट ने पचास-पचास हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 7 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी.
बता दें कि सीबीआई ने मई 2023 में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.
ये भी पढ़ें- नई दिल्ली सीट पर आखिर कहां 'गायब' हो गए 90 हजार से अधिक मतदाता, जानें
ये भी पढ़ें- एम्स दिल्ली के कैफेटेरिया में अब नहीं चलेगा कैश, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला