शिमला: आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज की नियुक्ति से जुड़े मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने सरकार से 3 आईपीएस अफसरों का पैनल मांगा है. अदालत कल यानी शुक्रवार को मामले में फिर सुनवाई करेगी. गुरुवार को सरकार की तरफ से अदालत में पेश जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा.
हिमाचल हाईकोर्ट बद्दी में एसपी रही इल्मा अफरोज के मामले में तबादले को लेकर दी गई राज्य सरकार की दलीलों से सहमत नहीं था. अदालत ने उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आईपीएस इल्मा ने खुद तबादला मांगा था. अब हाई कोर्ट ने एसपी बद्दी के लिए तीन IPS अफसरों का पैनल मांगा है. कल सरकार को ये पैनल अदालत में देना होगा. इसके बाद एसपी बद्दी किसे लगाया जाए, यह फैसला हाईकोर्ट ही करेगा.
हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि कल यानी शुक्रवार 10 जनवरी को उपरोक्त पैनल अदालत को दिया जाए. उसके बाद मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने की.
उल्लेखनीय है कि बद्दी के एक नागरिक ने अदालत में याचिका के जरिए आग्रह किया था कि इल्मा अफरोज के एसपी बद्दी रहते हुए खनन माफिया व नशा माफिया पर लगाम लगी थी. आम जनता ने खुद को सुरक्षित महसूस किया था. सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहां नशा माफिया सक्रिय है और खनन भी जोरों पर चलता है. इल्मा अफरोज ने कार्यभार संभालने के बाद से ही इन पर सख्ती की थी. इलाके में कानून-व्यवस्था सुधरी थी. अब जनता चाहती है कि इल्मा अफरोज को फिर से पुलिस जिला बद्दी में एसपी के पद पर नियुक्त किया जाए.
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