नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली जिले के विकास खंड थराली व देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में हुई भारी अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जांच समिति को 8 सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ में हुई.
मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला चमोली के विकास खंड थराली व विकास खंड देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में भारी अनियमितताएं की गई है. जिसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी चमोली को की गई. जिसके बाद जिलाधिकारी चमोली ने उपजिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर विकास खंड थराली व देवाल की पेयजल योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की एक माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये.
याचिकाकर्ता ने कहा जिलाधिकारी द्वारा जांच कर रिपोर्ट पेश करने की समयावधि बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच समिति द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को नहीं सौंपी गई. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है कि पेयजल योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच जल्द से जल्द जिलाधिकारी को सौंपी जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके.
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