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सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर के मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई - Hearing Afzal Ansari gangster case

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 2, 2024, 12:45 PM IST

सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्यों कि अभी एक दिन पहले अफजाल अंसारी ने सांसद पद और गोपनीयता की शपथ ली है.

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HEARING in AFZAL ANSARI GANGSTER CASE (photo credit- Etv Bharat)

गाजीपुर: जिले से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. बीते 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से 4 वर्ष की सजा हुई थी. सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी थी. इसी गैंगस्टर मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

बता दें, कि राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल करते हुए अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाने की मांग की है. हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजर टिकी हुई है, कि अफजाल अंसारी का आगे का भविष्य क्या होगा. अभी एक दिन पहले अफजाल अंसारी ने सांसद पद और गोपनीयता की शपथ ली है. इसके पहले जब शपथ ग्रहण हुआ था, तो उस समय कानूनी दाव पेंच की वजह से अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे. इसके बाद एक दिन पूर्व यानी 1 जुलाई को अफजाल अंसारी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी है. इसके बाद से अफजाल अंसारी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

इसे भी पढ़े-गैंगस्टर एक्ट मामला: अफजाल अंसारी ने सजा बढ़ाने की सरकार की अपील पर जताया ऐतराज, सुनवाई 2 जुलाई को - Allahabad High Court News

अफजाल अंसारी के गैंगस्टर के मामले की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है. क्योंकि इसके पूर्व अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 4 वर्ष की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी को केवल जमानत मिली थी. सजा पर कोई राहत नहीं मिली थी. जमानत के बाद अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उनको बड़ी राहत मिली. सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी.

वहीं, उनकी संसद की सदस्यता भी बहाल हो गई. इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी अंतर से चुनाव हराया.

यह भी पढ़े-हाईकोर्ट में अफजाल की सजा के मामले में सुनवाई जून के पहले सप्ताह, सरकारी अपील पर आपत्ति के लिए मिला समय - Hearing in Afzal sentencing case

गाजीपुर: जिले से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. बीते 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से 4 वर्ष की सजा हुई थी. सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी थी. इसी गैंगस्टर मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

बता दें, कि राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल करते हुए अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाने की मांग की है. हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजर टिकी हुई है, कि अफजाल अंसारी का आगे का भविष्य क्या होगा. अभी एक दिन पहले अफजाल अंसारी ने सांसद पद और गोपनीयता की शपथ ली है. इसके पहले जब शपथ ग्रहण हुआ था, तो उस समय कानूनी दाव पेंच की वजह से अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे. इसके बाद एक दिन पूर्व यानी 1 जुलाई को अफजाल अंसारी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी है. इसके बाद से अफजाल अंसारी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

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अफजाल अंसारी के गैंगस्टर के मामले की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है. क्योंकि इसके पूर्व अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 4 वर्ष की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी को केवल जमानत मिली थी. सजा पर कोई राहत नहीं मिली थी. जमानत के बाद अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उनको बड़ी राहत मिली. सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी.

वहीं, उनकी संसद की सदस्यता भी बहाल हो गई. इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी अंतर से चुनाव हराया.

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