ETV Bharat / state

व्यास जी के तहखाना को लेकर आज नहीं हो सकी सुनवाई, विपक्षी पक्ष नहीं हुआ हाजिर - Vyas ji grandson Shailendra Pathak

व्यास जी के तहखाना को लेकर (Vyas ji Basement Hearing) आज कोर्ट में सुनवाई हुई. लेकिन, विपक्षी पक्ष के हाजिर न होने के चलते इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 29, 2024, 7:02 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाना को लेकर आज न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय में सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष के हाजिर न होने के कारण अब मंगलवार को सुनवाई होगी. लेकिन, इन सब के बीच सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की याचिका में यह भी निवेदन किया गया है कि तहखाना में 1993 से बंद पूजा पाठ को पुनः आरंभ करवाया जाए.

दरअसल, ज्ञानवापी परिसर में सोमनाथ व्यास के तहखाना को लेकर पिछले दिनों उनके नाती शैलेंद्र पाठक ने एक एप्लीकेशन देकर तहखाना की सुपुर्दगी जिला अधिकारी वाराणसी को दिए जाने की अपील की थी. इसमें उन्होंने यह आशंका जताई थी कि 1991 के विवाद के बाद 1993 में जब बैरिकेडिंग की गई तो उनके नाना सोमनाथ विकास को यहां पर जाने से रोक दिया गया. जबकि, उस तहखाना पर उनका कब्जा है. बहुत दिनों से वहां कोई गया नहीं. इसकी वजह से मुस्लिम पक्ष उस पर अपना कब्जा कर सकता है. इस आशंका के तहत सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ने विवाद न्यायालय में चलने तक इस पूरे तहखाना का केयरटेकर जिलाधिकारी वाराणसी को बनाए जाने के अपील की थी.

इसे भी पढ़े-सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, ज्ञानवापी के सील क्षेत्र में एएसआई सर्वे कराने की अपील

इस पर कोर्ट ने 17 जनवरी को आदेश देकर जिलाधिकारी वाराणसी को तहखाना अपने सुपुर्द लेने के आदेश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए एटीएम प्रोटोकॉल ने दो दिन बाद ही मौके पर पहुंच कर तहखाना को प्रशासन ने सुपुर्द ले लिया था. इस मामले में सुनवाई आगे भी जारी थी और आज इस पर तारीख निर्धारित की गई थी. जिस पर विपक्ष की तरफ से किसी के ना आने के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी. वहीं, व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक ने एप्लीकेशन देकर यह भी अपील की है कि 1993 तक जिस तरह से वहां पूजा पाठ जारी था, उसी तरह पूजा पाठ इत्यादि भी होता रहे.

यह भी पढ़े-मौलाना शहाबुद्दीन बोले- ज्ञानवापी को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बयान गैरकानूनी, कोर्ट का फैसला मानेंगे

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाना को लेकर आज न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय में सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष के हाजिर न होने के कारण अब मंगलवार को सुनवाई होगी. लेकिन, इन सब के बीच सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की याचिका में यह भी निवेदन किया गया है कि तहखाना में 1993 से बंद पूजा पाठ को पुनः आरंभ करवाया जाए.

दरअसल, ज्ञानवापी परिसर में सोमनाथ व्यास के तहखाना को लेकर पिछले दिनों उनके नाती शैलेंद्र पाठक ने एक एप्लीकेशन देकर तहखाना की सुपुर्दगी जिला अधिकारी वाराणसी को दिए जाने की अपील की थी. इसमें उन्होंने यह आशंका जताई थी कि 1991 के विवाद के बाद 1993 में जब बैरिकेडिंग की गई तो उनके नाना सोमनाथ विकास को यहां पर जाने से रोक दिया गया. जबकि, उस तहखाना पर उनका कब्जा है. बहुत दिनों से वहां कोई गया नहीं. इसकी वजह से मुस्लिम पक्ष उस पर अपना कब्जा कर सकता है. इस आशंका के तहत सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ने विवाद न्यायालय में चलने तक इस पूरे तहखाना का केयरटेकर जिलाधिकारी वाराणसी को बनाए जाने के अपील की थी.

इसे भी पढ़े-सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, ज्ञानवापी के सील क्षेत्र में एएसआई सर्वे कराने की अपील

इस पर कोर्ट ने 17 जनवरी को आदेश देकर जिलाधिकारी वाराणसी को तहखाना अपने सुपुर्द लेने के आदेश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए एटीएम प्रोटोकॉल ने दो दिन बाद ही मौके पर पहुंच कर तहखाना को प्रशासन ने सुपुर्द ले लिया था. इस मामले में सुनवाई आगे भी जारी थी और आज इस पर तारीख निर्धारित की गई थी. जिस पर विपक्ष की तरफ से किसी के ना आने के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी. वहीं, व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक ने एप्लीकेशन देकर यह भी अपील की है कि 1993 तक जिस तरह से वहां पूजा पाठ जारी था, उसी तरह पूजा पाठ इत्यादि भी होता रहे.

यह भी पढ़े-मौलाना शहाबुद्दीन बोले- ज्ञानवापी को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बयान गैरकानूनी, कोर्ट का फैसला मानेंगे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.