चंडीगढ़: हरियाणा में विधायकों की पार्टी विरोधी गतिविधियों का मामला (Haryana MLA Membership Case) तूल पकड़ रहा है. एक तरफ जननायक जनता पार्टी अपने दो विधायकों के खिलाफ एक्शन लेकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है. दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी स्पीकर से किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की अपील की है. कांग्रेस ने तो कोर्ट जाने का मन भी बना लिया है. कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को लेकर स्पीकर पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है.
जेजेपी नेताओं ने स्पीकर से की मुलाकात: शुक्रवार को जेजेपी नेताओं ने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की. पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी नेता दिग्विजय चौटाला ने स्पीकर से पार्टी के दो विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की. जननायक जनता पार्टी ने स्पीकर को अपने दो विधायकों जोगीराम सिहाग और सूरजाखेड़ा के खिलाफ नोटिस दे रखा है. ये नोटिस पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर दिया है.
जेजेपी के दो विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग: पार्टी ने दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग है. इस मामले में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा स्पीकर (Speaker Gyan Chand Gupta) की ओर से 22 तारीख को दोनों विधायकों को नोटिस जारी किया गया. दोनों विधायकों को चार हफ्ते का समय दिया. जैसे ही उनका जवाब आएगा, तो 18 या 19 तारीख को आखिरी दिन है. उसके बाद मामले की सुनवाई होगी.
जानें स्पीकर ने क्या कहा: विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि जिन दो विधायकों के खिलाफ जननायक जनता पार्टी की ओर से याचिका लगाई गई है. उन दोनों को हमने चार सप्ताह के अंदर जवाब देने का समय दिया है. हालांकि दुष्यंत चौटाला ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के समय पर सवाल उठाए थे. उनकी मांग थी कि इस पर जल्द सुनवाई की जाए. इस पर स्पीकर ने कहा कि हम नियमों को देखेंगे. उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी.
कांग्रेस ने स्पीकर की भूमिका पर उठाए सवाल: बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग कांग्रेस भी कर रही है. जिसको लेकर पार्टी ने स्पीकर के पास याचिका लगाई हुई है. कांग्रेस के मुताबिक स्पीकर ने अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया. मामले में पार्टी के विधायक बीबी बत्रा ने स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि स्पीकर इस मामले में संविधान की व्यवस्था के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं.
कांग्रेस ने की कोर्ट जाने की तैयारी: बीबी बत्रा ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है. आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला, लेकिन पहले वे इस मामले में फिर से स्पीकर से मुलाकात करेंगे. कांग्रेस विधायक दल के चीफ विहीप बीबी बत्रा ने कहा कि स्पीकर का गरिमामय पद है, लेकिन लगता है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.
कांग्रेस स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पर आरोप: संविधान की किताब दिखाते हुए बीबी बत्रा ने कहा कि संविधान कहता है कि जो व्यक्ति किसी पार्टी से विधायक होता है. अगर सदस्यता से इस्तीफा देता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है. बत्रा ने कहा कि स्पीकर ने हमें इंसाफ नहीं देना है. इसलिए इसे खारिज कर दिया. आफताब अहमद ने कहा हमारे कांग्रेस के कालका से विधायक प्रदीप चौधरी के मामले में एक दिन में ही सदस्यता पर फैसला दे दिया. उन्होंने कहा कि इस बात से साफ होता है कि कांग्रेस विधायक व बीजेपी के विधायकों के लिए अलग-अलग नियम बनाए हुए हैं.
क्या कहते हैं संसदीय मामलों के जानकार? किरण चौधरी पर संसदीय मामलों के जानकार राम नारायण यादव ने कहा कि ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका के साथ एफिडेविट की जरूरत नहीं है. इस याचिका में याचिकाकर्ता नियमों के नियम 6 पर जोर दे रहे हैं और उस बारे याचिका में लिखा भी गया है. जिसके अंतर्गत एफिडेविट और एनेक्सचर्स दोनों की वेरिफिकेशन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (सीपीसी) के हिसाब वेरिफाइड करना आवश्यक है, जबकि याचिकर्ताओं ने एफिडेविट तो दिया, लेकिन एविडेंस, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है. उसकी वेरिफिकेशन भी इन नियमों के अंतर्गत आवश्यक है. जिसकी पालना उन्होंने नहीं की. कांग्रेस को दोबारा सभी लीगल पहलुओं को ध्यान में रखते हाई कोर्ट में याचिका किसी और व्यक्ति से डलवानी चाहिए.